हाईकोर्ट ने अनंत सिंह के मामले में सरकार से पूछा- निष्पक्ष एजेंसी से जांच क्यों न हो

पटना
जनादेश न्यूज़ पटना
: बा’हुबली विधायक अनंत सिंह के मामले में आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायालय ने सरकार से पूछा कि इस मामले की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से क्यों नहीं हो सकती है। अब अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी।आपको बता दें कि इसी साल अगस्‍त माह में मोकामा विधायक अनंत सिंह के बाढ़ स्थित घर से पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर एके 47 राइफल और हैंड ग्रेनेड को बरामद किया था। फिलहाल अब तक गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम विधेयक 2019 (UAPA) नहीं लगाया गया है। पुलिस ये एक्ट को लगाने पर रिसर्च कर रही है।उल्लेखनीय है कि अनंत सिंह पर पुलिस ने बाढ़ को’र्ट में 231 पन्ने का चार्जशीट दाखिल कर दिया है। चार्जशीट में भोला सिंह की ह’त्या की सा’जिश की बातचीत की रिकॉर्डिंग सीडी भी जमा की गयी है। अनंत सिंह को सु’रक्षा कारणों से मंगलवार को भागलपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया है।
पटना पुलिस ने सु’रक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें बेउर जे’ल से हटाने के लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव दिया था।16 अगस्त को अनंत सिंह के लदमा स्थित पुश्तै’नी मकान से पु’लिस ने एक ए’के- 4’7 और दो हैं’ड ग्रे’नेड बरा’मद किया था। 6 दिनों बाद दिल्ली के साकेत कोर्ट में अनंत ने सरें’डर कर दिया था। अनंत सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री के इशारे पर राज्य सरकार उनपर दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। ऐेसे में निष्पक्ष जांच की कतई संभावना नहीं है। अनंत सिंह की पत्नी भी लगातार राजनीतिक साजिश की बात कर रही हैं। अब मामले की सुनवाई 5 दिसंबर को होगी।