शराब पीने के आरोप में सेवामुक्त हुए एएसआई को हाई कोर्ट ने दोषमुक्त कर बहाल करने का दिया आदेश

शेखपुरा
जनादेश न्यूज़ शेखपुरा
शेखपुरा। दो वर्ष पूर्व शराब पीने के आरोप में सेवामुक्त हुए करंडे थाना तैनात पुलिस पदाधिकारी एएसआई भरत प्रसाद यादव को न्यायालय ने दोष मुक्त करते हुए फिर से पुलिस सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है । इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय ने भरत यादव के बकाया सभी प्रकार के वेतन और भत्ते के भुगतान का भी आदेश दिया है। इस संबंध में पुलिस पदाधिकारी भरत प्रसाद यादव के अधिवक्ता राजू गिरी ने बताया कि शराब पीने संबंधी एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस द्वारा विभाग द्वारा भरत यादव को निलंबित कर दिया गया था और बाद में उसे सेवा मुक्त कर दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई भरत प्रसाद यादव मुंगेर जिला के मनियालचक गांव के रहने वाले हैं। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए भरत प्रसाद यादव को तत्काल सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय के समक्ष पुलिस पदाधिकारी ने अपना बचाव करते हुए यह तथ्य प्रस्तुत किया गया किया कि उसे केवल शक के आधार पर यह सजा दी गई। आरोप लगाए जाने के बाद उसके शरीर में अल्कोहल की मात्रा की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर में शराब की मात्रा नहीं पाई गई थी। बताया गया है कि पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद पुलिस पदाधिकारी भरत प्रसाद यादव ने फिर से पुलिस सेवा में वापस आने का आवेदन आईजी भागलपुर क्षेत्र को दिया है।