पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद के वरिष्ठ नेता शरद यादव पर बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय से गैर जमानती वारंट निर्गत

नालंदा
जनादेश न्यूज़ नालंदा
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय बिहारशरीफ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम प्रभाकर झा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शरद यादव पर गैर जमानती वारंट निर्गत किया। बताते चलें कि शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। घटना 2015 के चुनाव का है जब बिहार शरीफ के तत्कालीन अंचलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने आचार संहिता उल्लंघन का आरोप में मामला दर्ज किया था। इसमें 21 मई 2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मासमर्पण कर जमानत लिए थे। सहायक अभियोजन पदाधिकारी सुरुचि कुमारी के अनुसार 2015 के चुनाव प्रचार के दौरान श्रम कल्याण केंद्र बिहारशरीफ के मैदान में दी जा रही भाषण के दौरान धार्मिक भावनाओं पर व्यंग करते हुए जो बातें कही थी उन्ही बातों पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को बार-बार उपस्थिति का न्यायालय में तिथि निर्धारित की गई, परंतु वे उपस्थित नहीं हुए। इसी मामले में 25 जनवरी 2021 को 1 हजार रुपये की न्यायालय ने उपस्थित ना होने के वजह से जुर्माना किया था।
उसके बावजूद वे आज तक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए और ना ही किसी अन्य तरह से प्रक्रिया में हिस्सा लिया। अंततः न्यायालय ने उनका बंधपत्र खंडित करते हुए गैर जमानती वारंट निर्गत किया।