बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2025 के मद्देनजर जिला में विधि-व्यवस्था शांतिपूर्ण एवं चुस्त-दुरूस्त रखने निमित्त तथा हथियार तस्करों के द्वारा राष्ट्रव्यापी गिरोह के माध्यम से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर उम्दा किस्म के हथियार क्रय करते हुए इसका इस्तेमाल संगठित अपराध करने एवं अपराधिक वर्चस्व स्थापित करने पर रोक लगाने हेतु आवश्यक है कि आयुध नियम, 2016 के नियम-30 व 112(2) के तहत जिला अंतर्गत वैसे शत्र अनुज्ञप्तिधारी जिनके द्वारा अबतक संबंधित थाना पर धारित शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। उन सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पुनः तिथि-04.10.2025 से 11.10.2025 तक निम्नरूपेण निर्धारित की जाती है। नालंदा जिले के वैसे शत्र अनुज्ञप्तिधारी जिनके द्वारा अबतक संबंधित थाना पर धारित शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है, उन सभी अनुज्ञप्तिधारियों को निदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथियों में किसी एक दिन पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक संबंधित थाना पर पहुँच कर आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-19 एवं आयुध नियम, 2016 के नियम-31 के तहत अपना अनुज्ञप्ति पुस्त प्रस्तुत कर शस्त्र एवं कारतूस का निश्चित रूप से सत्यापन लेना सुनिश्चित करें। आयुध नियम, 2016 के नियम 30 एवं 112 (2) के तहत उपरोक्त सत्यापन में विफल रहने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति निलंबित / रद्द करने की कार्रवाई की जायगी। जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी स्वयं जिम्मेवार होगें।
1. शस्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि 04.10.2025 से 07.10.2025 तक सम्बन्धित थाना – बिहार, लहेरी, अस्थावों, बिंद, सारे, सरमेरा, नूरसराय, रहुई. हरनौत, गिरियक, कतरीसराय, राजगीर, सिलाव, चंडी, थरथरी, नगरनौसा, हिलसा, करायपरशुराय, एकंगरसराय, परवलपुर, इसलामपुर, वेन, गोखुलपुर ओ०पी०, कल्याणबिगहा ओ०पी०,
2.शस्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि 08.10.2025 से 11.10.2025 तक सम्बन्धित थाना -सोहसराय, दीपनगर, वेना, मानपुर, छबिलापुर, तेल्हाड़ा, खुदागंज, चेरो ओ०पी०, चिकसौरा, नालंदा, औंगारी, भागनबिगहा ओ०पी०, तेलमर, पावापुरी ओ०पी०।