कोरोना वायरस का तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायधीश मानवेंद्र मिश्र ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश

नालंदा बिहार शरीफ
जनादेश न्यूज़ नालंदा
बिहारशरीफ : कोरोना वायरस (COVID-19) का तेजी से फैलते हुए संक्रमण को देखते हुए किशोर न्याय परिषद नालंदा के प्रधान न्यायधीश मानवेंद्र मिश्र ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं ताकि पर्यवेक्षण गृह में आवासीत बच्चे इस वायरल वायरस के शिकार ना हो और वह एक आनंदमई जीवन व्यतीत करें.
बिंदुवार निर्देश दिया गया कि…
1. दिनाक 31 मार्च 2020 तक विधि विरुद्ध किशोर का उपस्थापन किशोर न्याय परिषद नालंदा में करने से छूट प्रदान की जाती है अपरिहार्य दशा में उपस्थापना हेतु 24 घंटे पूर्व सूचित किया जाएगा
2. पर्यवेक्षण गृह में 31 मार्च 2020 तक विधि-विरूद्ध किशोर के परिजन से किसी बाय आगंतुक बच्चों का मिलना जुलना पर प्रतिबंध लगाया जाता है. अपरिहार्य दशा में यह सुनिश्चित करें कि मिलने वाला व्यक्ति सर्दी जुकाम खांसी या बुखार से पीड़ित न हो.
3. दिनांक 31 मार्च 2020 तक विधि विरुद्ध किशोर के सगे संबंधी बाहय खाद्य पदार्थ लेकर आए तो किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करें.
4. पर्यवेक्षण गृह में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें किसी भी किशोर या स्टाफ में संक्रमण का लक्षण दिखाई दे तो अविलंब इसकी सूचना परिषद को देते हुए जिला स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करें.
5. किसी भी न्यायालय द्वारा इस अवधि में अगर पर्यवेक्षण गृह में बच्चे को आवासन हेतु भेजा जाता है तो पारा मेडिकल स्टाफ वरूण कुमार उस किशोर के स्वास्थ्य संबंधी प्रारंभिक जांच करेंगे और उनके द्वारा यह सुनिश्चित करने के पश्चात ही की बच्चा संक्रमण से मुक्त है, पर्यवेक्षण गृह में प्रवेश करेगा संक्रमण की दशा में उसे एक कक्ष में अकेले में रखें जिससे वह अन्य बच्चा के संपर्क में ना आए तथा उसका नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण करें.
6. इस अवधि में पर्यवेक्षण गृह में ऐसे किसी भी आयोजन पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाती है जिसमें बच्चे किसी भी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में आने की संभावना हो.
7. यह सुनिश्चित करें कि पर्यवेक्षण गृह में नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर,सैनिटाइजर,हैंड वॉश,डिटॉल,साबुन इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तथा उसका प्रयोग आवश्यकतानुसार सभी बच्चे स्टाफ तथा सफाई कर्मी करें.
8. पारा मेडिकल स्टाफ वरूण कुमार के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन करें जो प्रतिदिन 31 मार्च 2020 तक प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य परीक्षण करें एवं इसकी सूचना प्रतिदिन किशोर न्याय परिषद नालंदा,जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा,जिला बाल संरक्षण इकाई नालंदा को भेजें.
उक्त बिंदुवार निर्देश किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायधीश मानवेंद्र मिश्र के के द्वारा दिए गए हैं ताकि किशोर न्याय परिषद के बच्चे इस संक्रमण से प्रभावित ना हों. कोरोना ने दुनिया के ज्यादातर देशों को चपेट में ले लिया है चीन से फैले इस वायरस से अब यूरोप के देश और अमेरिका भी अछूते नहीं रह गए ईरान समेत इटली में भी हालात गंभीर हैं जहां 24 घंटे के अंदर इसके संक्रमण से डेढ़ सौ लोगों की मौत हो चुकी है. इतना ही नहीं कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. जिसको लेकर भारत सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकार भी अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और इस वायरस के प्रकोप को समाप्त करने के लिए लगातार अपनी ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए जागरुकता अभियान चला रही है जिसके तहत लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं. इधर नालंदा जिले में भी जोर शोर से इसके संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूकता चलाई जा रही है खुद नालंदा जिलाधिकारी भी इसके संबंध में बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं.