अलग-अलग मामले में चार आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

शेखपुरा
जनादेश न्यूज़ शेखपुरा
शेखपुरा : बुधवार को सिविल कोर्ट के न्यायाधीश मो ग्यासउद्दीन ने दो अलग-अलग मामले में चार आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक चन्द्रमौली प्रसाद यादव ने बताया कि आरोपित जिला के बरबीघा थाना अंतर्गत दरियाचक निवासी दिलीप राम है। जबकि पीड़ित सामसखुर्द गाव का शुकर चौधरी है। पिछले वर्ष 20 मई को सूचक के साथ दिलीप राम एवं अन्य आरोपित मिलकर जाति सूचक गाली गलौज करते हुए मारपीट किया था। पच्चीस सौ रुपये भी छीन लिया और केस करने पर जान मारने की धमकी देने का आरोप है। वहीं दूसरा मामला भी बरबीघा थाना अंतर्गत बभनबीघा गांव का है। मेघन रविदास से पटना जिले के बख्तियारपुर थाना अंतर्गत मुरादपुर निवासी गोरखनाथ शर्मा, उनके पत्नी प्रतिमा देवी एवं पुत्र हर्ष राज द्वारा बरबीघा के फैजुल्लापुर मौजा के एक जमीन की बिक्री के नाम पर नब्बे हजार रुपया ठग लिया था। जब मेघन को मालूम हुआ कि वह जमीन किसी और का है ।तब रुपया वापस मांगने के लिए गया तो सभी तीनों आरोपित मिलकर मारपीट और गाली-गलौज करने लगा। जिसके विरुद्ध बरबीघा थाना में वर्ष दो साल पूर्व जालसाजी व दलित उत्पीड़न के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराया। था।