18 वर्ष बाद सुनील की हत्या मामलें में 14 आरोपित को आजीवन कारावास व तीन साल की अतिरिक्त सजा मॉव लांचिंग में हुयी थी हत्या।

मुंगेर
जनादेश न्यूज़ मुंगेर
मुंगेर (गौरव मिश्रा) सुनील की हत्या मामलें में 18 वर्ष बाद ही सही लेकिन, कानून के फंदा से एक भी आरोपी बच नहीं सका । विद्वान न्यायाधीश बीके सिन्हा ने 14 नामजद दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।
जबकि इन 14 आरोपियों को बचाव में शहर के नामीगामी अधिवक्ता का पैनल लगे थें। पुलिस ने नामजद 14 आरोपियों में से 13 के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दिया था ।लेकिन ,एक आरोपी कृष्णा मुरारी को आरोप मुक्त किया था । तारापुर के धौरी हथिया बांध के मैदान में मॉव लांचिंग में सुनील यादव को गोली मारकर जख्मी कर लाठी , डंडा व सीने पर लात से मार कर कई हडि्डयां तोड़ देने व इलाज के दौरान मौत से जुड़े 18 वर्ष पुराने इस मामलें में तदर्थ त्वारित न्यायालय प्रथम के पीठासीन पदाधिकारी बीके सिन्हा ने मंगलवार को सत्र वाद संख्या 163/04 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की । उन्होंने अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलीलें सुनने के बाद 14 दोषियों को भादवि की धारा 302/ 34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो 148 में एक वर्ष,149 में एक वर्ष एवं 341/34 में एक माह कारावास में सजा सुनाई । वहीं सभी आरोपी पर दस -दस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया ।सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी । इसके अलावा गोली चलाने वाले पाताली यादव उर्फ जय कृष्णा यादव को आर्म्स एक्ट 27 में तीन वर्ष की सजा सुनाई एवं दो हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया ।पाताली यादव आजीवन कारावास भुगतने के बाद आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष का सश्रम कारावास काटेंगे ।अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मु . निसार अहमद एवं संगीता कुमारी ने बहस में भाग लिया ।इस मामला में गवाहों को न्यायालय में लाने के लिए त्वारित शाखा के प्रभारी शमशाद आलम एवं सिपाही सतीश कुमार रजक ने काफी मेहनत की थी।
इन्हें मिली सजा :
संग्रामपुर (टेटिया बंवर ) बिच्छी चाचर गांव के 14 नामजद आरोपी दोषी करार हुए ।जिसमें तारणी यादव, हीरा यादव,पताली उर्फ जय कृष्णा यादव, करीमन उर्फ देवेन्द्र यादव,ओली यादव, नंद किशोर यादव, सिया राम यादव,मौलेश्वरी यादव ,अजय यादव,शम्भू यादव, सुनील यादव, अनिरुद्ध यादव,प्रमोद यादव एवं कृष्णा मुरली यादव है।
क्या है मामला : संग्रामपुर के बिच्छी गांव के सुनील यादव 12 जुलाई 2002 को अपने भाई विनय यादव एवं चचेरे भाई विरेंद्र यादव के साथ गांव के ग्रामीण विजय यादव का इलाज करने हरपुर गांव गया। फिर वहां से विजय यादव को तारापुर अस्पताल में एडमिट कर वे लोग घर वापस लौट रहा थे। लेकिन,बीच रास्ते में ही हथिया बांध के पास आरोपियों ने केस के सूचक व मृतक सुनील यादव एवं उसके दोनों भाई के साथ मारपीट किया । दोनों भाई तो भाग गया परंतु भागते हुए सुनील यादव को आरोपी पाताली यादव ने गोली मार दिया । गोली लगने से सुनील जख्मी होकर जमीन पर गिर गया ।फिर आरोपियों ने उसे लाठी -डंडा एवं सीना पर लात मार -मार कर उसके शरीर के कई हड्डियों को तोड़ दिया । इलाज के दौरान सुनील यादव की मौत हो गई । मृत्यु पुर्व जख्मी सुनील ने 14 आरोपियों के विरुद्ध में हरपुर ( तारापुर ) थाना में कांड संख्या 19/2002 दर्ज कराया था ।
कड़ी थी सुरक्षा व्यवस्था :
सजा सुनाने के पूर्व ही न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त था । निर्णय सुनने के लिए आरोपियों के स्वजनों के आलावा दर्जनों ग्रामीण का न्यायालय परिसर में भीड़ था । सुरक्षा कारणों से इस दौरान त्वारित शाखा के इंस्पेक्टर शमशाद आलम के साथ न्यायालय सुरक्षा प्रभारी एचएन पासवान मौजूद रहें ।