सीएम के गृह प्रखंड के हथियार तस्कर को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने दी 3 साल की कठोर कारावास के साथ 10 हजार अर्थदंड की सजा

नालंदा बिहार शरीफ
जनादेश न्यूज़ नालंदा
बिहारशरीफ (राजीव रंजन) : जिला न्यायालय बिहारशरीफ के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने साक्ष्य सही पाते हुए शस्त्र अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह प्रखंड हरनौत थाना कांड संख्या 283/17 के हथियार तस्कर राम वशिष्ठ राम को दोषी करार किया. शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत 3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ इसके तहत 10 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा दी.जबकि आयुध अधिनियम के तहत 1 वर्ष की सजा के साथ ₹1000 जुर्माना अदा करने की सजा दी गई है. जुर्माने की राशि अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.दोनो ही सजाएं साथ साथ चलेगी.
आरोपी मुख्यमंत्री के गृह थाना क्षेत्र के गोकुलपुर गांव निवासी वशिष्ठ राम है. पूर्व में आरोपी द्वारा कारावास में बिताये गये अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा.अभियोजन पक्ष से श्री ब्रजेंद्र त्रिपाठी तथा एपीओ राजेश पाठक ने बहस की थी. मामले के सूचक सह तत्कालीन हरनौत थानाध्यक्ष संजय कुमार के बयान पर धारा 25(1-B) A/26/35 शस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. विचारण के दौरान गवाहों का परीक्षण किया गया.आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य सही पाते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्री मिश्र की अदालत ने हथियार तस्कर वशिष्ठ राम को 3 वर्ष के कठोरतम सजा सुनाई है.मामले के संबंध में आपको बता दें की सूचक हरनौत थानाध्यक्ष संजय कुमार को 13 सितंबर 2017 को संध्या करीब 7:00 बजे गुप्त सूचना मिली की गोकुलपुर निवासी वशिष्ठ राम अपने घर में अपने पुत्र छोटू कुमार के साथ अवैध हथियार रख कर हथियार की खरीद बिक्री कर रहे हैं एवं इनके द्वारा बड़ी घटना को भी अंजाम देने की तैयारी है.सूचना के सत्यापन हेतु चेरो ओपी के थानाध्यक्ष,कल्याण विभाग ओपी के थानाध्यक्ष तथा सशस्त्र बल के साथ गोकुलपुर में वशिष्ठ राम के घर की घेराबंदी कर पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई रात्रि का फायदा उठाकर वशिष्ठ राम का पुत्र छोटू कुमार छत से कूदकर फरार हो गया जबकि पुलिस ने घर में रखें बक्से से दो राइफल एवं 2 देसी कट्टा तथा 16 जिंदा कारतूस को बरामद किया एवं वशिष्ठ राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.