सहोदर भाई की हत्या का आरोपी हत्यारा भाई दोषी करार, 22 को सजा निर्धारण पर फैसला

नालंदा बिहार शरीफ
जनादेश न्यूज़ नालंदा
बिहारशरीफ : स्थानीय बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के एडीजे 3 प्रतिभा चौहान ने हत्या के एक मामले में हत्यारा भाई को दोषी करार दिया और आगामी 22 फरवरी को इसकी सजा सुनाई जाएगी. आरोपित हरनौत थाना क्षेत्र अंतर्गत कोलाबा गांव निवासी महेंद्र यादव है जो अपने सहोदर भाई राजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
इस मामले में चार गवाहों में एकमात्र गवाह मृतक की पत्नी धानू देवी थी जो आरोपी के विपक्ष में गवाही दी. जबकि शेष तीन गवाह हॉस्टाइल हो गए और आरोपी महेंद्र यादव के पक्ष में चले गए. आरोपी को सजा दिलाने तक मृतक राजेंद्र यादव की पत्नी ने अकेले दम पर कानूनी लड़ाई लड़ी. एपीपी स्नेहलता सुजल ने बताया कि आरोपित महेंद्र यादव चार भाई है चारों भाइयों में घटना के 15 साल पहले बंटवारा हो गया था.आरोपित महेंद्र ने राजेंद्र यादव की जमीन में घर का छज्जा निकालने लगा इसका विरोध भाई राजेंद्र यादव ने किया था इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से झगड़े को शांत करा दिया गया लेकिन आरोपित ने फिर से 24 फरवरी 2008 को 3:00 बजे दिन में छज्जा के विवाद में भाई से गाली-गलौज करने लगा मना करने पर उसने राजेंद्र यादव को सीने में गोली मार दी जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई.
मृतक की पत्नी के बयान पर थाने में एफ आई आर दर्ज किया गया था और न्यायालय में मामला का ट्रायल हुआ एपीपी की माने तो मृतक राजेंद्र की पत्नी ने पूरी कानूनी प्रक्रिया अकेले दम पर लड़ी. घटना के समय उसके अन्य परिजनों ने पुलिस के समक्ष बयान दिया था लेकिन फिर कोर्ट में आकर घटना से मुकर गया वहीं अन्य परिजन भी आरोपित के मेल में चले गए. हालांकि पीड़िता ने इस संबंध में कोर्ट में आकर आवेदन दिया था. इतना ही नहीं पीड़िता ने न्यायालय को बताया कि उसे गवाही नहीं देने के लिए परिजन लोग जान मारने की धमकी दे रहे परिजनों को लगातार मिल रही धमकी के बाद भी पीड़िता अकेले ही अपने दम पर कोर्ट में आई और उन्होंने हत्यारे देवर को सजा दिलाने की प्रतिज्ञा लेकर गवाही दी.
एपीपी ने बताया कि घटना के समर्थन में जहां एकमात्र गवाही मृतक की पत्नी ने दी वहीं उसके द्वारा लगाए गए आरोप का समर्थन डॉक्टर एवं पुलिस ने भी किया.एडीजे प्रतिभा चौहान ने पीड़िता के बयान को सही पाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है और आगामी 22 फरवरी को सजा का निर्धारण होगा.