बाज़ार में दुकान खोलने की नई रुपरेखा पर डीएम की मुहर लगी

शेखपुरा
जनादेश न्यूज़ शेखपुरा
शेखपुरा। नगर परिषद शेखपुरा ने चक्रीय आधार पर ओड और इवेन फार्मूला पर बाज़ार क्षेत्र में दुकान खोलने की रुपरेखा पर डीएम की मुहर लग गयी है। शुक्रवार से अब इसी आधार पर दुकाने खुलेंगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को कम करने और कोरोना के चेन को तोड़ने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। इस सम्बन्ध में नगर परिषद ने विस्तृत रूप रेखा तैयार कर चार दिन पूर्व ही एसडीओ को भेजा था। एसडीओ ने इस मसौदे को डीएम के पास अनुमोदन के लिए भेजा था। अब डीएम के अनुमोदन के बाद दुकान खुलने का नया नियम लागु हो गया। हलाकि हर हाल में सरकार के आदेश के तहत दुकान 06 बजे संख्या में बाद करना है। सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नए नियमो के तहत मुख्य बाज़ार का त्रिमुहानी से पटेल चौक तक के पूरब तरफ की दुकान सोमवार को खुलेगी। उसी प्रकार पश्चिम की दुकान मंगलवार को खुलेगी। इसके अलावा एक दिन बीच में दुकान बंद भी रखना है। उसी प्रकार चांदनी चौक के वीआईपी रोड होते हुए बायपास तक सोमवार को पूरब तरफ की और मंगलवार को पश्चिम तरफ की दुकान खुलेगी। पटेल चौक से गिरिहिंडा तक के उतर तरफ की दुकान सोमवार और दक्षिण तरफ की मंगलवार को खुलेगी। हुसैनाबाद रोड में भी पूरब और पश्चिम बाला फार्मूला लागु किया जायेगा। त्रिमुहानी से कालेज मोड और जखराज स्थान से कालेज मोड तक उतर और दक्षिण वाला नियम लागु होगा। लखीसराय रोड, बुधौली से गोला रोड बिचली गयी में उतर और दक्षिण वाला नियम, त्रिमुहानी से लेकर बरबीघा रोड में भी सोमवार को उतर और मंगलवार को दक्षिण तरफ की दुकान खुलेगी। महादेवनगर रोड में भी सोमवार को उतर तो मंगलवार को दक्षिण, उसी प्रकार कटारी रोड और चांदनी चौक बीघा रोड में पूरब पश्चिम बाला नियम लागु किया जायेगा।