पटना हाईकोर्ट से आईपीएस आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, पूर्व SSP को जेल जाना तय

पटना
जनादेश न्यूज़ नेटवर्क
बिहार : पटना हाईकोर्ट ने गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोई राहत नहीं दिया। जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने अभियुक्त आदित्य कुमार के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय को सुनने के बाद ये आदेश दिया।
बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने आदित्य एवं अन्य अभियुक्तों के खिलाफ धोखाधड़ी,एवं अन्य अपराधों के आरोप में मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया है कि एक षड्यंत्र के तहत उसके दोस्त ने खुद को पटना हाइकोर्ट का चीफ जस्टिस बता कर राज्य के पुलिस प्रमुख को फोन किया और उनसे आदित्य के खिलाफ दर्ज मामलों को बंद करने के लिए कहा था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में दो न्यायिक अधिकारियों की भी कथित संलिप्तता पाई। इस पूरे मामले को एसीजे जस्टिस सी एस सिंह के समक्ष रखने का आदेश दिया है ।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अदालत के लिए इन दो न्यायिक अधिकारियों के आचरण को गंभीरता से लेने की जरूरत है. न्यायपालिका से सरकार, नागरिकों या इच्छुक समूहों की अन्य शाखाओं द्वारा लगाए गए दबावों से अप्रभावित रहने की उम्मीद है।
बता दें, पटना हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय करोल के नाम पर तत्कालीन DGP संजीव कुमार सिंघल को कॉल करने और फर्जीवाड़ा कर गया के फतेहपुर थाना में दर्ज शराब कांड को खत्म कराने के मामले में 15 अक्टूबर को आर्थिक अपराध इकाई ने FIR दर्ज किया था। ठीक उसी दिन जैसे ही आदित्य कुमार को अपने ऊपर केस दर्ज होने का पता चला, उसके बाद ही मोबाइल बन्द कर वो फरार हो गए थे। तब से वे फरार चल रहे हैं.