पंचायत आम निर्वाचन -2021 के अवसर पर विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से एक व्यक्ति के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी द्वारा बी0 सी0 सी0 ए0 के तहत कार्रवाई

नालंदा
जनादेश न्यूज़ नालंदा
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पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु चिन्हित असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है।
इस क्रम में पुलिस अधीक्षक नालंदा से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में जिला के 01 व्यक्ति के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी नालंदा के न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है।
जिला दंडाधिकारी न्यायालय में संचालित वाद की सुनवाई के उपरांत 1) नितीश कुमार उर्फ टुसी पिता रामदेव यादव निवासी ताजनीपुर थाना बिन्द, नालंदा को प्रत्येक सोमवार एवम शुक्रवार को तेल्हाड़ा थाना के थानाध्यक्ष के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। इस व्यक्ति को उनके स्वतंत्र विचरण से लोक शांति भंग होने तथा पंचायत आम निर्वाचन 2021 में बाधा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना को देखते हुए चुनाव समाप्ति तक के लिए संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित व्यक्ति उक्त मूवमेंट के प्रयोजन एवम अवधि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को सूचित करेंगें एवम उनसे अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जायेंगें। संबंधित थानाध्यक्ष अपराध कर्मी द्वारा थाना में संधारित पंजी में दर्ज उपस्थिति की प्रति जिला विधि शाखा में उपलब्ध कराएंगें।