नालन्दा प्रशासन द्वारा लॉक डाउन के उल्लंघन करने वालो के लिए कुछ सख्त कदम उठाए गए है, जिसमें 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है

नालंदा बिहार शरीफ
जनादेश न्यूज़ नालंदा
बिहारशरीफ : वैश्विक महामारी कोरोना कि संक्रमण से मुक्ति पाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य में लॉक डाउन की घोषणा की गई है जिस का सख्ती से पालन जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है,नालन्दा प्रशासन द्वारा लोकडाउन के उल्लंघन करने वालो के लिए कुछ सख्त कदम उठाए गए है, जिसमें 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है. आपको बताते चलें कि इसका उल्लंघन करने पर आईपीसी 1860 की धारााा के तहत कार्रवाई का भी प्रावधान है.इसलिए जनादेश न्यूज़ नेटवर्क भी आपसे अपील करता है कि इस महामारी से जंग जीतने के लिए इस मुहिम में जिला प्रशासन का सहयोग करें और खुद सुरक्षित रहें.
1) राशन दुकान , मेडिकल स्टोर, सब्जी एवं फल दुकान के आलावा खुले पाए गए सभी दुकान का लाइसेंस रद्द किया जाएगा, तथा उपरोक्त मालिक को सरकारी आदेश ना मानने के जुर्म में करवाई की जाएगी।
2) कोई भी वाहन (दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया) जो अनावश्यक रूप से घूमते या यात्री को ले जाते पाए जाने पर, वाहन मालिक और ड्राइवर पर कार्रवाई की जाएगी।
3) कोई भी होटल, रेस्टोरेंट में खिलाते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
4) एक जगह 5 व्यक्ति या उससे ज्यादा घर के बाहर अनावश्यक रूप से पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
5) सड़क पर इधर उधर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
6) किसी भी कोचिंग संस्थान या शिक्षण संस्थान के खुले पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
7) बच्चो को बाहर किसी भी प्रकार के खेल( क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी इत्यादि) खेलने पर कार्रवाई की जाएगी।
8) किसी भी स्थान पर शादी, समारोह, उत्सव करवाने वाले परिवार पर कार्रवाई की जाएगी।
घर के अंदर रहे, खुद बचे, दूसरो को बचाए।
आदेशानुसार जिला प्रशासन नालन्दा