दलित महिला के साथ छेड़खानी के मामले में 3 वर्षों का सश्रम कारावास

शेखपुरा
जनादेश न्यूज़ शेखपुरा
शेखपुरा : सोमवार के दिन एडीजे ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने एक दलित महिला के घर मे घुसकर दुष्कर्म के प्रयास किये जाने के एक मामले में फैसला सुनाते हुए बरबीघा थाना क्षेत्र के पिंजड़ी गांव निवासी अभियुक्त मनोज सिंह को तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवम 5 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाए। इस बाबत विशेष लोक अभियोजक चन्द्रमौली यादव ने बताया कि गत 10 अक्टूबर 2016 को पिंजड़ी गांव की एक दलित महिला अपने घर मे रात्रि के दौरान अकेली सो रही थी। महिला का पति और सास गुजरात मे रहकर मजदूरी किया करते है। मध्य रात्रि को गांव के ही स्व सदन सिंह का पुत्र घर घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बाद में पीड़िता द्वारा शोर मचाये जाने के बाद आरोपी ने महिला के साथ मारपीट कर घर मे रखे कई समान लेकर भाग निकला। इस सम्बंध में पीड़िता द्वारा सम्बंधित थाना में मनोज सिंह के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।