जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक शिकायत निवारण एवं आर टी पी एस की समीक्षा बैठक

नालंदा
जनादेश न्यूज़ नालंदा
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जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर ने आज लोक शिकायत निवारण अधिनियम तथा आरटीपीएस कोषांग के कार्यों की समीक्षा की।
 लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत संचालित वादों का निराकरण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित करने का निर्देश सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को दिया गया। विभिन्न लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों के यहां 60 कार्य दिवस से अधिक के 16 मामले लंबित पाए गए, इन सभी मामलों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करते हुए निराकरण करने का निर्देश दिया गया।
 सुनवाई के क्रम में संबंधित लोक प्राधिकार की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। 
विभिन्न अतिक्रमण वादों में संबंधित लोक प्राधिकार के स्तर से पारित आदेश का भौतिक क्रियान्वयन समय से सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। सुनवाई के क्रम में समय पर प्रतिवेदन नहीं देने वाले या सही एवं स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने वाले तथा पारित आदेश का क्रियान्वयन नहीं करने वाले लोक प्राधिकार के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप शास्ति (आर्थिक दंड) अधिरोपित किया जाएगा।
 जिलाधिकारी ने सभी लोग शिकायत निवारण पदाधिकारियों के कार्यालयों में व्यवस्थित ढंग से काउंटर, शौचालय, शेड एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
 आरटीपीएस की समीक्षा के क्रम में विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन फॉर्म के प्रारूप को दीवार लेखन के माध्यम से काउंटर के समीप प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। निर्धारित आवेदन प्रपत्र में हस्तलिखित आवेदन भी स्वीकार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित प्रारूप में हस्तलिखित आवेदन को प्राप्त करने से मना नहीं किया जा सकेगा।
 सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी क्षेत्र निरीक्षण के क्रम में आरटीपीएस काउंटर का निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे तथा दिए गए निर्देशों के अनुपालन से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।
 बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी आरटीपीएस कोषांग, जिला प्रबंधक आईटी आदि उपस्थित थे ।