अवैध रूप से आदतन शराब का कारोबार करने वाले 12  असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी द्वारा सीसीए के तहत कार्रवाई

नालंदा
जनादेश न्यूज़ नालंदा
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शराब के अवैध कारोबार में आदतन संलिप्त जिला के 12 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है।
सर्वोदय नगर निवासी शिशुपाल कुमार के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम के अंतर्गत दीपनगर थाना में पाँच अलग-अलग कांड दर्ज हैं। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने पश्चात पुनः अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।
 पारित आदेश के आलोक में शिशुपाल कुमार को एक महीना तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को लहेरी थाना में दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे।
 सारे थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी मनोहर ढाढ़ी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सारे थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।
 पारित आदेश के आलोक में मनोहर ढाढ़ी को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को अस्थावां थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
 बिंद थाना क्षेत्र के महमूदाबाद निवासी फुलचंद चौहान के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिंद थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।
 पारित आदेश के आलोक में फुलचंद चौहान को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को सारे थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
 सारे थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी मतलु ढाढ़ी उर्फ रंजीत ढाढ़ी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सारे थाना में एक कांड दर्ज है। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।
 पारित आदेश के आलोक में मतलु ढाढ़ी को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को अस्थावां थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
सारे थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी गौतम ढाढ़ी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सारे थाना में तीन अलग-अलग कांड दर्ज हैं। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।
 पारित आदेश के आलोक में गौतम ढाढ़ी को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को अस्थावां थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
सारे थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी स्वारथ ढाढ़ी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सारे थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।
 पारित आदेश के आलोक में स्वारथ ढाढ़ी को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को अस्थावां थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
 थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
सोहसराय थाना क्षेत्र के कटहल टोला निवासी चंदन कुमार के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सोहसराय थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।
 पारित आदेश के आलोक में चंदन कुमार को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को बिहार थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
 सोहसराय थाना क्षेत्र के कटहल टोला निवासी जितेंद्र कुमार के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सोहसराय थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।
 पारित आदेश के आलोक में जितेंद्र कुमार को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को बिहार थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
सोहसराय थाना क्षेत्र के कटहल टोला निवासी कुंदन कुमार के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सोहसराय थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।
 पारित आदेश के आलोक में कुंदन कुमार को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को बिहार थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
दीपनगर थाना क्षेत्र के साठोपुर निवासी धनपत कुमार के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दीपनगर थाना में तीन अलग-अलग कांड दर्ज हैं। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।
 पारित आदेश के आलोक में धनपत कुमार को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
सरमेरा थाना क्षेत्र के बड़ी मलावां निवासी अमरजीत पासवान के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सरमेरा थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।
 पारित आदेश के आलोक में अमरजीत पासवान को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को बिंद थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिंद थाना क्षेत्र के महमुदाबाद निवासी विपिन चौहान के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिंद थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।
 पारित आदेश के आलोक में विपिन चौहान को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को सारे थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
 सभी व्यक्तियों के विरुद्ध अगले एक माह तक के लिए यह आदेश लागू रहेगा। जिसके पश्चात उनके क्रियाकलाप एवं गतिविधि की पुनः समीक्षा की जाएगी। समीक्षा उपरांत अगर शराब के बिक्री करने या अन्य संदिग्ध गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो जिला बदर करने की कार्रवाई की जाएगी।