विदेश यात्रा कर लौटे सभी व्यक्तियों की सर्वे कराने एवं कंटेनमेट प्लान रेडी रखने का निदेश

दरभंगा
जनादेश न्यूज़ बिहार
दरभंगा (चंदन कुमार झा) : जिलाधिकारी, दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, थाना प्रभारी आदि को 18 मार्च 2020 के बाद विदेश यात्रा कर यहाँ लौटने वाले सभी व्यक्तियों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण कर लेने का निदेश दिया है।
कहा है कि किसी भी व्यक्ति में अगर कोरोना के कोई लक्षय पाये जाते है तो तुरंत उस व्यक्ति के सैंपल लेकर जाँच की जायेगी। कहा है कि सर्वे का काम पहले भी हुआ है, फिर भी ऐहितियात के तौर पर पुनः सर्वे करा लेना जरूरी है।
कहा कि अभी तक के जाँच में किसी भी व्यक्ति का रिपोर्ट पोजिटिव नहीं आया है। लेकिन अगर आगे किसी भी व्यक्ति का जाँच रिपोर्ट पोजिटिव पाया जायेगा तो उस व्यक्ति के आवासन स्थल के तीन कि.मी. एरिया को कंटेन कर सभी व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जानी होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कंटेनमेट प्लान के लिए एस.ओ.पी. जारी किया हुआ है। इसलिए सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को पहले ही कंटेनमेट प्लान रेडी रखने का निदेश दिया गया है।
सिविल सर्जन, दरभंगा को निदेश दिया गया कि एस.ओ.पी. के अनुसार सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कंटेनमेट प्लान तैयार रखने के लिए तुरंत प्रशिक्षण दे दिया जाये। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक में कही है।
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को कहा है कि विल्लेज क्वारंटाइन केन्द्रों में जिन व्यक्तियों का 14 दिन पूरा हो गया है, उन व्यक्तियों की पुनः जाँच कराकर घर भेज दिया जाये। वहीं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम एक एम्बुलेंस सामान्य मरीजों के लिए सुरक्षित रखने को कहा गया है। इस एम्बुलेंस का प्रयोग कोविड – 19 के संदिग्ध मरीजों के लिए नहीं किया जायेगा।
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का खाद्यान्न का पूरी पारदर्शिता बरतते हुए वितरण कराने का निदेश दिया गया।
जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पी.एच.एच. योजना एवं अंत्योदय योजना के लाभार्थी को नगद सहायता राशि का लाभ प्रदान करने के लिए उनके बैंक खाता संख्या का आधार से टैगिंग जरूरी है। जिलाधिकारी ने सभी पणन पदाधिकारी को छूटे हुए लाभार्थी के आधार का सीडिंग अतिशीघ्र कराने हेतु निदेशित किया गया। समीक्षा में कुशेश्वरस्थान, बहेड़ी, जाले, सिंहवाड़ा प्रखण्ड की प्रगति संतोषजनक नहीं पाया गया। इन प्रखण्डों के पणन पदाधिकारी को तेजी से कार्य पूर्ण कराने का सख्त चेतावनी दिया।
जिलाधिकारी द्वारा पुनः स्पष्ट किया गया कि किसी भी सरकारी वाहन अथवा सरकारी कार्य में प्रयुक्त वाहनों को पास की जरूरत नहीं है, सिर्फ परिचय पत्र पास रखना जरूरी होगा। उन्होंने परिवहन सचिव, बिहार द्वारा जारी निदेश से सभी को पुनः अवगत कराते हुए ऐसे वाहनों को वेवजह नहीं रोकने को कहा है। परिवहन सचिव, बिहार द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं :-
1. सरकारी वाहनों अथवा सरकारी कार्य हेतु प्रयोग में लगे अन्य वाहनों में कोई पास की जरूरत नहीं है।
2. उच्च न्यायालय, जिला व्यवहार एवं अन्य न्यायालय, केन्द्र एवं राज्य सरकार के अनुमान्य कार्यालयों/उपक्रमों, राज्य के विभिन्न बोर्ड, निगम, सोसाइटी, विभिन्न आयोगों के पदाधिकारी/कर्मी अगर कार्यालय आने जाने के लिये निजी वाहन यथा दो पहिया/चार पहिया आदि का उपयोग करते हैं तो इन वाहनों को भी पास की जरूरत नहीं होगी बशर्ते उनके पास अपने कार्यालय का आईडी कार्ड हो।
3. सभी आवश्यक सेवाओं यथा विद्युत् आपूर्ति, दूर संचार, मोबाइल नेटवर्क, डेयरी उद्योग, बैंक ए.टी.एम.,नगर निकाय/म्युनिसिपल कर्मी, डाक विभाग, रेल, एयरपोर्ट, एल.पी.जी., चिकित्सा क्षेत्र, पेट्रोल पंप, बैंकिंग एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबद्ध पदाधिकारी/कर्मी के निजी वाहनों को भी पास नहीं चाहिए होगी। सिर्फ आईडी कार्ड दिखानी पड़ेगी।
4. मीडिया कर्मी को वैध पहचान पत्र के आधार पर पूर्ववत जाने की इज़ाज़त दी जाएगी।
5. सरकारी एवं निजी अस्पतालों के डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी, लैब टेक्नीशियन, दवा दुकान के डॉक्टर एवं कर्मी आदि भी परिचय पत्र के आधार पर आ जा सकेंगे।
6. सभी माल वाहक वाहन, कृषि उत्पाद, पशु उत्पाद आदि ढुलाई में प्रयुक्त वाहनों के लिये भी कोई पास की जरूरत नहीं है।
बैठक में उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम द्वारा लॉक डाउन का सख्ती से पालन कराने एवं सरकारी कार्यों एवं आवश्यक सेवाओं से संबद्ध वाहनों के स्मूथ फंकशनिंग कराने का निदेश सभी पुलिस पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी को दिया है।