वर्ष 2023 में चार राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन,11 फरवरी, 13 मई, 9 सितंबर, एवं 9 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

नालंदा
जनादेश न्यूज नालंदा
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नालंदा द्वारा वर्ष 2023 में 4 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। 
इस वर्ष 11 फरवरी, 13 मई, 9 सितंबर एवं 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सुलहनीय वादों का नि:शुल्क समाधान किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न विभागों से संबंधित मामलों का आपसी सुलहनामा के आधार पर समाधान किया जाएगा। इसमें ट्रैफ़िक चालान, नगरपालिका से संबंधित, अपराधिक सुलहनीय वाद, मोटरयान दावा वाद, परिवार वाद, श्रम वाद, भू-अर्जन से संबंधित वाद, दीवानी वाद, राजस्व से संबंधित वाद, मनरेगा से संबंधित वाद, बिजली एवं पानी से संबंधित सुलानिय वाद, आयकर/विक्रय कर तथा अन्य कर से संबंधित वाद, वेतन भत्ता तथा सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित वाद, वन विभाग से संबंधित वाद, रेल दावा से संबंधित वाद, आपदा क्षतिपूर्ति से संबंधित वाद, बीमा सुरक्षा से संबंधित वाद, आदि जैसे अन्य सुलहनीय वादों का समाधान किया जा सकेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक वादों के समाधान को लेकर जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को ऐसे सभी मामलों को चिन्हित करते हुए इसकी सूची एवं अभिलेख जिला विधिक सेवा प्राधिकार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ।