बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 6 मामलों की की सुनवाई।

नालंदा
जनादेश न्यूज़ नालंदा
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लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 6 मामले की सुनवाई की गई।
इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।
रहुई के परिवादी श्याम बिहारी दास एवं अखिलेश कुमार द्वारा बीच में नाली के धँस जाने के कारण नल जल के पानी की निकासी बाधित होने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था। उक्त परिवाद के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी रहुई द्वारा बगैर किसी ठोस कार्रवाई के अप्रासंगिक प्रतिवेदन दिया गया। जिलाधिकारी ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उनसे स्पष्टीकरण पूछा। साथ ही सुनवाई के लिए निर्धारित अगली तिथि से पूर्व समस्या का निवारण कर स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।
हिलसा के सुधांशु कुमार द्वारा बस पड़ाव की बंदोबस्ती में सहकारी समिति को प्राथमिकता नहीं दिए जाने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद हिलसा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बस पड़ाव की बंदोबस्ती समाचार पत्रों में बंदोबस्ती सूचना का प्रकाशन के उपरांत खुली डाक के माध्यम से कराया गया था। विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत बंदोबस्ती की गई है। खुली डाक के लिए निर्धारित तिथि को परिवादी या उनके कोई भी प्रतिनिधि डाक की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए, जिसे परिवादी द्वारा भी स्वीकार किया गया। उक्त आलोक में अपीलीय प्राधिकार द्वारा माना गया कि बंदोबस्ती निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई है।
चंडी के आदित्य राज द्वारा पटवन वाले पैन को अतिक्रमण मुक्त करा कर जल निकासी हेतु खुदाई कराने के संबंध में परिवाद दायर किया गया। अंचल अधिकारी चंडी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि स्थल पर इंदिरा आवास योजना के पूर्व के लाभार्थी कई वर्षों से रह रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बसे हुए लोगों के लिए उपयुक्त वास भूमि चिन्हित करने का निर्देश अंचलाधिकारी चंडी को दिया गया। इनलोगों को वासभूमि उपलब्ध कराने के उपरांत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जायेगी।
राजगीर के संतोष कुमार द्वारा पड़ोसी द्वारा बगैर नक्शा पास कराये गृह निर्माण कराने से सम्बंधित वाद में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राजगीर द्वारा बताया गया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत बिना नक्शा पास कराये भवन निर्माण कराने वाले के विरुद्ध पेनाल्टी लगाई गई है। पेनाल्टी का भुगतान नहीं किये जाने के कारण नीलामपत्र वाद की कार्रवाई के लिए भेजा गया है।
 अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार को शिकायत के निवारण हेतु आवश्यक दिशा निदेश दिया गया।