झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को CBI को निर्देश दिया कि वह पिछले साल एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की हत्या के मामले में व्हाट्सऐप (WhatsApp) के प्रमुख को पक्षकार बनाए।
चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने केंद्रीय एजेंसी को मामले में व्हाट्सऐप प्रमुख को पक्षकार बनाने के लिए कहा और फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी को नोटिस जारी किया। बेंच न्यायाधीश की मृत्यु के बाद हाईकोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश 49 वर्षीय उत्तम आनंद को 28 जुलाई 2021 को जॉगिंग के दौरान एक ऑटोरिक्शा ने टक्कर मार दी थी। CBI के वकील ने अदालत को सूचित किया कि जांच एजेंसी ने मामले में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों के व्हाट्सऐप चैट विवरण मांगे थे, लेकिन व्हाट्सऐप प्रमुख ने सुरक्षा और गोपनीयता नीतियों का हवाला देते हुए उस तक पहुंच प्रदान करने से इनकार कर दिया।
इसके बाद बेंच ने कंपनी को मामले में एक प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का आदेश दिया, ताकि हाईकोर्ट के समक्ष मामले में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। मामले को एक सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।