शेखपुरा के कुख्यात गुड्डू मियां को उम्र कैद,11 साल बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

शेखपुरा
जनादेश न्यूज़ नेटवर्क
शेखपुरा : नगर क्षेत्र शेखपुरा के जमालपुर बीघा मौहल्ला निवासी और हत्याभियुक्त कुख्यात गुड्डू मियां उर्फ़ हैदर अली को मंगलवार के दिन शेखपुरा न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट द्वारा 25 हज़ार रुपए का अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई। सिविल कोर्ट शेखपुरा के एडीजे तृतीय संजय सिंह ने मामले की सुनवाई समाप्त करते हुए आज यह निर्णय सुनाया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायलय में उसे कड़ी सुरक्षा में प्रस्तुत किया गया । गुड्डू मियां चर्चित धर्मेंद्र कुमार के हत्या और उसी घटना में अमित कुमार को घायल करने को लेकर न्यायलय में कार्रवाई का सामना कर रहा था मृतक भी नगर क्षेत्र के जमालपुर बीघा का रहने वाला था। घटना के शुरुआती दिनों में गिरफ्तारी के बाद वह जमानत पर बाहर था। जिस कारण 2011 की इस चर्चित हत्याकांड का मामला लटका हुआ था। कुछ माह पूर्व पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाने के बाद इस मामले में तेज़ी आयी और गुरुवार को दोषी पाया गया था। इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शंभू शरण प्रसाद सिंह ने बताया कि 22 नवंबर 2011 के संध्या में गुड्डू मियां ने धर्मेन्द्र कुमार और अमित कुमार को गोली मार दिया था। घटना में धर्मेंद्र कुमार की मृत्यु तत्काल हो गयी, जबकि अमित की जान इलाज के बाद बच गयी। इस मामले में पुलिस द्वारा आरोपपत्र समर्पित करने के बाद न्यायिक कार्रवाई शुरू हुई। अभियोजन द्वारा इस सम्बन्ध में कुल 11 गवाह प्रस्तुत किये गए। जिसमे मृतक के परिजन के साथ साथ डाक्टर और पुलिस पदाधिकारी शामिल है। न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद पुन उसे जेल भेज दिया गया।