लॉक डाउन के मद्देनजर कोर्ट में ऑनलाइन बहस शुरू

शेखपुरा
जनादेश न्यूज़ शेखपुरा
शेखपुरा।लॉकडाउन के कारण यहाँ भी न्यायालय में अब ऑनलाइन बहस शुरू हुआ है। जिले के बरबीघा नगर क्षेत्र के गोलू चौधरी को ऑनलाइन बहस के बाद जमानत की सुविधा प्रदान की गयी। न्ययालय ने उसे व्यक्तिगत मुचलका पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन बहस में यह पहला आदेश हुआ है। इसके अलावे पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर एक अन्य शराब कारोबारी बरबीघा के नारायणपुर महल्ला निवासी संतोष चौधरी को भी जेल प्रशासन ने रिहा कर दिया। उसकी जमानत हाई कोर्ट ने प्रदान की थी। इस सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी में बताया गया कि गोलू चौधरी लॉकडाउन के पूर्व से ही शराब के एक मामले में जेल में बंद था। गोलू के अधिवक्ता गोपाल कुमार ने न्यायालय द्वारा जारी विशेष सुविधा के तहत इस मामले में जमानत का आवेदन दिया। आवेदन पर बहस का समय निर्धारित किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश मो गयासुद्दीन ने ऑनलाइन बहस सुना। इस सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक शम्भू शरण सिंह ने भी भाग लिया। उन्होंने इस मामले में ऑनलाइन ही सरकार का पक्ष रखा. लम्बी बहस के बाद उसे जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया गया। न्यायालय ने कोर्ट के नियमित होते ही विभिन्न प्रकार के औपचारिकता पूरी करने का आदेश भी दिया है। बाद में उसे जेल से रिहा किया गया। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के विश्वव्यापी संक्रमण के कारण यहाँ अधिवक्ता संघ ने 03 मई तक न्यायालय नहीं आने और घर में रहकर ही वकालत करने का निर्णय ले रखा है।