राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ शिवाजी कुमार ने हिलसा अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों के पदाधिकारियों एवं दिव्यांगों के साथ पंचायत स्तरीय दिव्यांगजन समूह का किया औचक निरीक्षण।
—-हिलसा 17दिसम्बर 2020 राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार सरकार ‘’डॉ०शिवाजी कुमार’’ के अध्यक्षता में आज दिनांक 17 दिसम्बर 2020 (गुरुवार) को सुवह 9बजे से 10बजे तक नगरनौसा प्रखण्ड 11बजे से 12 बजे तक चंडी प्रखण्ड 1बजे से 2 बजे तक थरथरी प्रखण्ड 2 बजे से 2:30बजे तक परवलपुर प्रखंड एवं 3:30 से4:45 तक इस्लामपुर प्रखंड एवं बुनियाद केंद्र में 5 से 6 बजे तक एकंगरसराय प्रखंड में दिव्यांगजनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा-72 अन्तर्गत दिव्यांगजनों को प्रखण्ड स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता मुख्य अतिथि डॉ० शिवाजी कुमार (राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार सरकार) के द्वारा किया गया। साथ ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, बाल विकास संरक्षण पदाधिकारी, मनरेगा पदाधिकारी, सांख्यिकी पदाधिकारी, थाना प्रभारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखण्ड जीविका प्रबंधक, विकास मित्र, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक एवं प्रखण्ड स्तर के कर्मचारी तथा पदाधिकारी के साथ-साथ प्रत्येक पंचायत के दिव्यांगजन प्रतिनिधि, दिव्यांगजन, समाजसेवी आदि उपस्थित थे।
आज प्रखण्ड स्तरीय बैठक में दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 72 के अंतर्गत पंचायत स्तरीय दिव्यांगजनों के समूह गठन पर दिशा-निर्देश दिया गया। पदाधिकारियों के साथ दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति पर समीक्षा की गई। आज के प्रखण्ड स्तरीय बैठक में दिव्यांगजनों के लिए जनवितरणप्रणाली के अन्तर्गत राशन/राशन कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेशन योजना, कम दर पर ऋण, जन-धन योजना, मनरेगा जॉब कार्ड, जिविका द्वारा रोजगार, जिविका समुह गठन कर स्व-रोजगार, कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण, बैशाखी, ट्राईसाकिल,हियरिंग एड, जिसके पास जमीन नहीं है उसे सरकार द्वारा 5 डिसमल जमीन आदि उपलब्ध कराने के लिए बोला गया
मुख्य अतिथि राज्य आयुक्त नि:शक्तता डॉ० शिवाजी कुमार ने बताये कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 72 के अन्तर्गत प्रखण्ड स्तरीय दिव्यांगजन समुह का गठनकर सभी दिव्यांगजनों को कोविड 19 के दौरान सुरक्षा एवं संरक्षण उपलब्ध कराना है। दिव्यांगजनों को अन्त्योदय योजना का लाभ, राशनकार्ड, राशन, मनरेगा जॉब कार्ड, रोजगार प्रधानमंत्री आवास योजना, सर्टीफिकेशन, पेंशन संबंधित, जिसके पास जमीन नहीं है उन्हे 5 डिस्मल जमीन उपलब्ध कराने एवं अन्य समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों से कहा गया। बिहार के प्रत्येक दिव्यांग को सरकारी योजनाओं को लाभ मिले इससे कोई बंचित नहीं रहे इसके लिए जिला, डिविजन, सवडिवीजन, प्रखण्ड, पंचायत एवं गांव स्तर पर डिसएब्ल्ड पर्सन ग्रुप बनाकर उन्हे जागरूक किया जा रहा है साथ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 उल्लेखित अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है।