बीमा राशि पाने को मृतक के बैंक खाता की जानकारी बैंक से लें : एल डी एम

शेखपुरा
जनादेश न्यूज़ शेखपुरा
शेखपुरा : जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक सुभाष कुमार भगत ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, चाहे वह किसी भी कारण, बीमारी या कोविड -19 से हो गई हो, तो उनसे बैंक के खाता का विवरण देखने को कहें। यदि उनके पासबुक की प्रविष्टि में 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच बैंक ने 12 रुपया या 330 रुपया कटा हो तो इसे चिह्नित करें और मृतक के परिजनों से कहें कि बैंक में जाकर दो लाख रुपए के लिए बीमा राशि का दावा प्रस्तुत करें। उन्होंने जिलाबासियो से अपील की है कि यदि आपके आसपास ऐसी घटना हुई हो तो तुरंत पीड़ित परिवार अथवा उनके परिजनों को अवश्य सूचित करें। यह बीमा दावा 90 दिनो के अन्दर कर सकते हैं। 2015 से भारत सरकार ने ज्यादातर लोगों के बैंकों के हर बचत खाताधारकों को दो सस्ती बीमा योजनाएं प्रदान की थी। जिसमे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसमे 330 रूपये और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना जिसमे 12 रूपये का प्रीमियम लगता है। बहुत लोगों ने इस बीमा को खरीदा हैं और इन दोनों बीमा की वार्षिक क़िस्त बचत खाते से प्रतिवर्ष कटती रहती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 मई तक अपने बैंक खाता में प्रयाप्त राशि रखे ताकि बैंक स्वयं इस योजना की राशी काट सके। अगर 330 रु कटा हैं तो सामान्य मृत्यु की स्थिति में भी रुपये दो लाख का बीमा कभर उपलब्ध है। जो व्यक्ति 18 साल से 55 वर्ष की आयु का है और दुर्घटना की स्थिति में 4 लाख, 50 से 70 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों के लिये सिर्फ दुर्घटना की स्थिति में रुपये दो लाख तक का बीमा कभर उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध में किसी भी तरह के परेशानी होने पर जिला अग्रणी बैंक कार्यालय से सम्पर्क करने को भी कहा गया है।