बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 67 वी संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का 8 मई को होगा आयोजन,जिला के 37 परीक्षा केंद्रों पर 25320 अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल

नालंदा
जनादेश न्यूज़ नालंदा
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 67 वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 8 मई (रविवार) को किया जा रहा है। इस परीक्षा का आयोजन जिला के 37 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। इनमें से बिहार शरीफ में 33 परीक्षा केंद्र तथा राजगीर में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर कुल 25320 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।
 परीक्षा का आयोजन एक पाली में 12:00 बजे मध्याह्न से 2:00 बजे अपराह्न तक किया जाएगा।
 जिला में परीक्षा के आयोजन हेतु जिला पदाधिकारी परीक्षा संयोजक बनाए गए हैं। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिहार शरीफ को परीक्षा के सहायक संयोजक के रूप में प्राधिकृत किया गया है।
 परीक्षा के स्वच्छ वातावरण में आयोजन को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर एक-एक वरीय पदाधिकारी को ऑब्ज़र्वर -सह- स्टैटिक दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। उनके सहयोग के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर कुल 118 सहायक स्टैटिक दंडाधिकारी एवं एक-एक पुलिस पदाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। आयोग के निर्देशानुसार परीक्षा केंद्रों को 9 जोन में विभक्त कर जोनल -सह- गश्ती दल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। वह अपने जोन में पड़ने वाले परीक्षा केंद्रों के बीच लगातार भ्रमणशील रह कर स्वच्छ एवं कदाचार रहित परीक्षा संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा के सफल संचालन के लिए 6 वरीय पदाधिकारियों को उड़नदस्ता दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।
 परीक्षा के सुगम संचालन के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण का दूरभाष संख्या 06112- 235288 पर कार्यरत रहेगा। डीपीओ स्थापना (शिक्षा) को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष में अलग से सुरक्षित दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किये गए हैं।
सभी परीक्षा केंद्रों पर सतत वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व अर्थात पूर्वाह्न 11:00 बजे से परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
 परीक्षा केंद्र में केंद्र अधीक्षक को छोड़कर किसी भी अन्य वीक्षक/ कर्मी के पास मोबाइल रखना वर्जित होगा।
 अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा प्रारंभ होने से 1 दिन पूर्व से परीक्षा के दिन तक के लिए 500 गज व्यसार्द्ध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू किया जाएगा।
परीक्षा के दिन बिहार शरीफ शहरी क्षेत्र में काफी संख्या में परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों के आने की संभावना होगी। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिहारशरीफ शहरी क्षेत्र के लिए विशेष यातायात व्यवस्था से संबंधित रुट लाइनिंग करना सुनिश्चित करेंगे।
परीक्षा के सफल संचालन को लेकर आज बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री आरके महाजन एवं मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी ने सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।परीक्षा के स्वछ एवं पूर्णतः कदाचारमुक्त वातावरण में आयोजन को लेकर महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया।