परिवहन विभाग द्वारा 14 या इससे अधिक चकों वाले ट्रक से बालू गिट्टी के राज्य अंतर्गत परिवहन पर तत्काल प्रभाव से लगाई गई रोक, इसके अनुपालन को लेकर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में ट्रक ओनर्स की बैठक

नालंदा
जनादेश न्यूज़ नालंदा
बिहार राज्य में परिचालित हो रहे ओवरलोडेड वाहनों पर नियंत्रण और सड़कों, पुलों एवं आधारभूत संरचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 14 चक्का या उससे अधिक चक्कों के ट्रकों से बालू और गिट्टी के उठाव एवं परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।
बालू एवं गिट्टी ढुलाई के लिए 6 चक्का से 10 चक्का के ट्रकों (डंपर सहित) में काउल चेसिस के सब फ्रेम के ऊपर डाला की ऊंचाई 3 फीट से अधिक नहीं रखी जा सकती है।
बालू एवं गिट्टी ढुलाई के लिए 12 चक्का के ट्रकों (डंपर सहित) में काउल चेसिस के सब फ्रेम के ऊपर डाला की ऊंचाई 3.5 फीट से अधिक नहीं रखी जा सकती है।
इन निर्देशों के अनुपालन को लेकर आज उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हरदेव भवन सभागार में जिला के ट्रक ओनर्स के साथ बैठक की गई।
बैठक में सभी प्रतिनिधियों को गिट्टी एवं बालू की ढुलाई से संबंधित अद्यतन प्रावधानों से अवगत कराया गया तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
कोई भी ट्रक निर्धारित क्षमता एवं अनुमान्य स्पेसिफिकेशन के वाहन से ही बालू तथा गिट्टी का लदान एवं परिवहन लदान स्थल से सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में ट्रक ओनर्स द्वारा भी अपनी बात एवं सुझाव रखा गया, जिसे उचित स्तर पर संज्ञान में लाने की बात कही गयी।
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, सहायक निदेशक खान एवं भूतत्व सहित जिला के विभिन्न ट्रक ओनर्स उपस्थित थे।