पढ़ाई के लिए लॉ कॉलेज कितने योग्य? पटना हाईकोर्ट ने मांगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिपोर्ट

पटना
जनादेश न्यूज़ पटना
बिहार के 27 लॉ कॉलेज किस तरह काम कर रहे हैं? पढ़ाई का उनमें माहौल कैसा है? टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है कि नहीं? इसे लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से तीन सप्ताह में रिपोर्ट तलब किया गया है।
राज्य के सभी सरकारी और निजी 27 लॉ कालेजों की संबद्धता के मामले की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मुआयना कर रिपोर्ट तीन सप्ताह में पेश करने का निर्देश दिया।
पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने जिन कॉलेजों को पढ़ाई जारी करने की अनुमति दी है। वहां इंतजामों और सुविधाओं को लेकर हलफनामा दायर करने को कहा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सभी लॉ कालेजों का एक सप्ताह में मुआयना करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कहा था।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये बताना है कि 2008 के नियमों का पालन लॉ एजुकेशन संस्थानों में किया जा रहा है या नहीं। लॉ कालेजों को दोबारा चालू करने के लिए अस्थाई अनुमति देते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी तरह की नियमों में ढील नहीं देगी। पिछली सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी और निजी लॉ कॉलेजों में नामांकन पर रोक लगा दिया था।