दिव्यांग युवा पेंशनधारियों का नाम मतदाता सूचि में जोड़ने का निर्देश

शेखपुरा
जनादेश न्यूज़ शेखपुरा
शेखपुरा : अशोक नागवंशी नोडल अधिकारी पीडब्ल्यूडी कोषांग, सह जिला कल्याण पदाधिकारी शेखपुरा के द्वारा सोमवार को समीक्षा किया गया। प्रत्येक वार्ड में दिव्यांग पेंशन धारियों की जिनकी उम्र 1 जनवरी 20 को 18 वर्ष या अधिक हो गया है उनको मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए बीएलओ को कई निर्देश दिया गया । दिव्यांग मतदाताओं के लिए सभी मतदान केंद्र की सूची भेजने का निर्देश दिया गया। जिससे मतदान केंद्र पर पीडब्ल्यूडी की संख्या अधिक है वहां पर बूथ वाइज मैपिंग एवं करने के लिए कहा गया। इसमें जीविका दीदी, प्रखंड साधन के कर्मी, विकास मित्र ,आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का सहयोग लिया जाएगा ।
सभी विकास मित्रों को पंचायत वार दिव्यांग पेंशन धारियों की सूची दी गई है। 18 साल से ऊपर के पेंशन धारियों का नाम नहीं है तो उन्हें बीएलओ से संपर्क मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का निर्देश दिया गया।18 वर्ष से ऊपर के दिव्यांग पेंशन धारियों तथा प्रखंड प्रखंड वार्ड दिव्यांग मतदाताओं की संख्या इस प्रकार है
डीपीआरओ ने बताया कि, शेखपुरा प्रखंड में कुल दिव्यांग पेंशन धारी 2226 कुल दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 625 ,बरबीघा 1240 दिव्यांग मतदाता 631 चेवाड़ा 870 दिव्यांग मतदाता 102, घाट कुसुंबा 422 दिव्यांग मतदाता 73 ,अरीयरि कूल दिव्यांग पेंशन धारी 814 दिव्यांग मतदाता 656, शेखोपुर सराय 785 कुल दिव्यांग मतदाता 465। इस प्रकार जिले में कुल दिव्यांग पेंशन धारियों की संख्या 6357 है ,जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या मात्र 25 52 है। इस प्रकार दिव्यांग मतदाताओं की संख्या में अंतर 3805 है।उल्लेखनीय है कि दिव्यांग धारियों को पेंशन प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 3 वर्ष निर्धारित है।