डोरंडा कोषागार घोटाला मामले में अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया

झारखंड देश
जनादेश न्यूज़ नेटवर्क
रांची में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव को 139 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार घोटाला मामले में दोषी ठहराया।
न्यायाधीश सीके शशि ने आज फैसला सुनाया, जो 18 फरवरी को सजा की मात्रा तय करेंगे।
यादव को चार अन्य चारा घोटाला मामलों में चाईबासा कोषागार से ₹37.7 करोड़ और ₹33.13 करोड़, देवघर कोषागार से ₹89.27 करोड़ और दुमका कोषागार से ₹3.76 करोड़ की अवैध निकासी के लिए पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। 950 करोड़ का घोटाला तब हुआ था जब यादव 1991 और 1996 के बीच बिहार के मुख्यमंत्री थे।
चारा घोटाला मामलों में उनकी संलिप्तता के लिए उन्हें कुल 14 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, और सभी सजाओं को चुनौती दी थी। उन्हें अक्टूबर 2020 में चाईबासा ट्रेजरी घोटाला मामले में और फरवरी 2020 में देवघर ट्रेजरी घोटाला मामले में जमानत मिली। हाल ही में, उन्हें दुमका कोषागार मामले में जमानत दी गई थी।