जुर्माना की 50 हजार रुपये की राशि जमा करने के बाद शराबी मुक्त

शेखपुरा
जनादेश न्यूज़ शेखपुरा
शेखपुरा : मद्य निषेध के विशेष न्यायाधीश व एडीजे द्वितीय मो गयासुद्दीन ने शराब पीने के जुर्म में एक व्यक्ति को पचास हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने 2017 के शराब पीने के एक मामले में जिले के जयरामपुर थाना क्षेत्र के तेउस गांव निवासी मनीष कुमार को दोषी पाया था। दोषी स्वर्गीय उचित राम का पुत्र बताया गया है। इस सम्बन्ध में अपर लोक अभियोजक शम्भू शरण प्रसाद सिंह ने बताया कि मामले की न्यायिक सुनवाई पूरा होने के बाद न्यायालय ने उसे तीन माह की कैद या पचास हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी ने न्यायालय के आदेश के अनुसार पचास हजार रुपया जुर्माना अदा कर दिया है। जिसे बाद में रिहा कर दिया गया। आठ फरवरी 2017 को उत्पाद विभाग की टीम ने त्तकालीन दारोगा अरुण कुमार के नेतृत्व में उसे शराब के नशे में गिरफ्तार किया था। वह गाव में शराब पीकर हंगामा कर रहा था। न्यायालय में इस सम्बन्ध में साक्ष्य दिए जाने के बाद उसे दोषी पाया गया। उसने इस मामले में अपील करने के अवसर के बाबजूद जुर्माने की राशि जमा कर मामले को समाप्त कर लिया है।