शेखपुरा : कोर्ट में सुनवाई का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। 25 मई को जमानत की सुविधा के साथ कोर्ट का कामकाज शुरू करने का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया था। अब सोमवार से क्रिमिनल रिविजन, अपील, विविध वाद आदि के दायर करने और सुनवाई की अनुमति मिल गयी है। हलाकि सभी कामकाज अभी ऑनलाइन मोड़ में ही करना है। इस सम्बन्ध में जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव बिनोद कुमार सिंह ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेश के बाद यहाँ जिला जज जितेन्द्र कुमार दुबे ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया है। जिला जज ने इस सम्बन्ध में जिला अधिवक्ता संघ को भी सूचित कर दिया है। साथ ही जिला के सभी न्यायिक अधिकारी को भी इस आदेश के अनुसार कार्य करने की सूचना दे दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर लम्बे समय तक कोर्ट का काम बंद रहने के बाद अब वर्चुअल मोड़ में सुनवाई शुरू हो गयी है। शनिवार को न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों को जमानत की सुविधा दी गयी। कोरोना महामारी काल के कारण इन दोनों को जमानतदार के बिना व्यक्तिगत मुचलका पर ही जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया। उन्होंने आशा जताई है कि कोरोना के रफ्तार में कमी के बाद अब धीरे धरे कोर्ट का कामकाज का दायरा और बढ़ेगा तथा जल्द ही सभी प्रकार की सुनवाई नियमित हो जाएगी।