कुंदन कुमार , जिला पदाधिकारी -सह- जिला दंडाधिकारी, नालन्दा के द्वारा संसूचित किया गया है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नई दिल्ली, द्वारा “NEET (UG)” की परीक्षा दिनांक 03/05/2026 (रविवार) को अपराह्न 02.00 बजे से 05.00 बजे अपराह्न तक आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा बिहारशरीफ अनुमंडल मुख्यालय में कुल 3 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी, जो निम्नवत है:-
1. नालन्दा कॉलेज, नालन्दा।
2. किसान कॉलेज, नालन्दा।
3. एस०एस०बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिहारशरीफ, नालन्दा।
जिला दंडाधिकारी, नालन्दा द्वारा संयुक्त प्रतिनियुक्ति आदेश में अंकित किया गया है कि उक्त सभी परीक्षा केन्द्र के 500 गज व्यासार्द्ध की दूरी पर ना०ना०सु०सं० की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू करें एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। परीक्षा कदाचारमुक्त एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न हो इसके लिए सभी परीक्षा केन्द्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस सशस्त्र बल की स्टैटिक प्रतिनियुक्तियां की गयी है। साथ ही गश्ती दल दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी की गयी है। परीक्षा केन्द्रो के इर्द-गिर्द शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।
अतः मैं किसलय श्रीवास्तव, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बिहारशरीफ भा०ना०सु०सं० की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केन्द्र के इर्द-गिर्द 500 गज व्यासार्द्ध तक निषेद्याज्ञा आदेश लागू करता हूँ। इस आदेश के तहत एक साथ पांच या उससे अधिक व्यक्ति का इकट्ठा होना, शस्त्र लेकर चलना, परीक्षा संचालन के दौरान अनाधिकृत आवाजाही, किसी प्रकार का घातक हथियार जैसे लाठी, भाला, गड़ासा तथा कोई आग्नेयास्त्र, जिसमें लाईसेन्स पर धारित आग्नेयास्त्र भी शामिल है, निषिद्ध रहेगा। साथ ही कोई भी परीक्षार्थी लेखन सामग्री को छोड़कर अन्य आपत्तिजनक सामग्री (मोबाईल सहित) परीक्षा केन्द्रों में किसी भी परिस्थिति में नहीं ले जायेगें। इस आदेश का उल्लंघन करने पर सुसंगत प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र के 500 गज व्यासार्द्ध के आसपास सभी प्रकार के Photo stat Shop, Cyber cafe एवं Coaching Institution प्रातः 10:00 बजे से परीक्षा की समाप्ति तक बंद रहेंगें। लाउडस्पीकर /ध्वनिविस्तारक यंत्र आदि के इस्तेमाल पर पूर्णतः रोक लगाया जाता है।
यह आदेश परीक्षा कार्य में संलग्न पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी, शवयात्रा एवं ऐसे व्यक्ति जो लाठी के वगैर नहीं चल सकतें हो, पर लागू नहीं रहेगा।
यह आदेश उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 02/05/2026 (शनिवार) एवं दिनांक 03/05/2026 (रविवार) को आयोजित होने वाली परीक्षा के दिन से परीक्षा अवधि के लिए लागू रहेगा।
यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया जो उपर अंकित तिथि के लिए उक्त परीक्षा केन्द्र के 500 गज व्यासार्द्ध क्षेत्र तक एवं परीक्षा अवधि के लिए लागू रहेगा।