शेखपुरा कोर्ट के एडीजे तृतीय की अदालत में हत्या के मामले में अभियुक्त दोषी करार

शेखपुरा
जनादेश न्यूज़ शेखपुरा
जिला न्यायालय शेखपुरा के एडीजे तृतीय संजय सिंह की अदालत ने शुक्रवार को वर्ष 2015 में हुई हत्या के मामले में पंकज सिंह को दोषी ठहराया. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 फरवरी को तिथि निश्चित की है.
इस बाबत अपर लोक अभियोजक शंभू शरण सिंह ने बताया कि जिले के करंडे थानांतर्गत ग्राम कपासी निवासी संजीव सिंह उर्फ बोतल सिंह वर्ष 2015 के चार नवम्बर को शाम में अपने घर से निकले देर रात्रि मृतक की पत्नी गुड़िया देवी इंतजार की लेकिन उस रात तक घर वापस नहीं आया.
अगले दिन सुबह करीब चार बजे गांव में ही बोतल सिंह का शव मिला. जिसके बाद मृतक की पत्नी करंडे थाना में गांव के ही रामजी सिंह के पुत्र पंकज सिंह के विरुद्ध करंडे थाना संख्या 52/2015 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. वहीं मुकदमा के विचारण के दौरान सात गवाहों ने घटना को सत्य बताया. जिसके बाद शुक्रवार को एडीजे तृतीय संजय सिंह की अदालत ने पंकज सिंह को दोषी करार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुई जेल भेजने का आदेश दिया.