माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम अंतर्गत विभिन्न वादो की की गई सुनवाई

नालंदा बिहार शरीफ
जनादेश न्यूज़ नालंदा
बिहारशरीफ : बिहार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली 2012 के तहत दिनांक 08.07.2022 को अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफ की अध्यक्षता में अधिकरण की बैठक आहूत की गई l आज कुल 13 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें
1.आवेदिका गुलाबी देवी पति स्वर्गीय अर्जुन प्रसाद ग्राम पुनहा थाना रहुई जिला नालंदा को उनके पुत्रों से कुल ₹2000 भरण पोषण की राशि मुहैया कराई गईl 2. वाद संख्या 7/ 2022 में दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बिहार शरीफ सदर को आदेश दिया गया।
वाद संख्या- 4/22 में शांति व्यवस्था संधारण करने हेतु विपक्षी के विरुद्ध धारा दoप्रoसंo107 के तहत कार्रवाई करने हेतु अस्थावॉ थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया।
भरण पोषण से संबंधित आज की तिथि में अनुपस्थित रहने वाले विपक्षीयों के विरुद्ध वारंट जारी की गई, जो निम्न है-
वाद संख्या- 6/22 में विपक्षी सुमन देवी, भैसासुर
वाद संख्या- 12/21 में विपक्षी राकेश कुमार ,बबलू कुमार ग्राम पपरनौसा थाना नूरसराय।
वाद संख्या- 10/22 में विपक्षी सुनील कुमार,अशोक कुमार मुरारपुर थाना लहेरी।
अब तक कुल 59 मामले प्राप्त हुए थे जिसमें कि 45 मामले का निष्पादन किया गया।
इस नियमावली के अंतर्गत माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक को भरण-पोषण, जान की सुरक्षा एवं संपत्ति की सुरक्षा की समस्या होने पर वृद्धजन/वरिष्ठ नागरिक स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष भरण पोषण अधिग्रहण के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के उपरांत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी-सह-सुलह पदाधिकारी के द्वारा दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने का प्रयास किया जाता है तथा उसके बाद विस्तृत जांच प्रतिवेदन जमा की जाती है । जिसके बाद इस अधिनियम के तहत पुत्र को अपने माता पिता के भरण पोषण हेतु राशि निर्धारित की जाती है । राशि जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है।
बैठक में बिहारशरीफ अनुमंडल अंतर्गत सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी- सह- सुलह पदाधिकारी एवं अधिकरण के विधि सदस्यगण मौजूद थे।