आदतन शराब का कारोबार करने वाले एवं अन्य अपराधिक गतिविधियों में लिप्त 19 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी द्वारा सीसीए के तहत कार्रवाई  

नालंदा
जनादेश न्यूज़ नालंदा
—————————————
शराब के अवैध कारोबार एवं अन्य अपराधिक गतिविधियों में आदतन संलिप्त जिला के 19 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है।
सोहसराय थाना क्षेत्र के श्रृंगार हाट निवासी सुबोध चौधरी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सोहसराय थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज हैं। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। 
 पारित आदेश के आलोक में सुबोध चौधरी को दो माह तक अपनी उपस्थिति प्रत्येक सोमवार,बुधवार एवं शुक्रवार को बिहार थाना में दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से किसी कारणवश बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही थाना क्षेत्र से बाहर जाएंगे। 
नगरनौसा थाना क्षेत्र के जलालपुर खपुरा निवासी सहेंद्र पासवान के विरुद्ध भा0द0वि0 विभिन्न धाराओं के तहत नगरनौसा थाना में चार अलग अलग कांड दर्ज है। विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं। इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
 पारित आदेश के आलोक में सहेंद्र पासवान को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चंडी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
नगरनौसा थाना क्षेत्र के जलालपुर खपुरा निवासी कारू पासवान के विरुद्ध भा०द०वि० की विभिन्न धाराओं के तहत नगरनौसा थाना में पांच अलग-अलग कांड दर्ज हैं। विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं। इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
 पारित आदेश के आलोक में कारू पासवान को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एव शुक्रवार को चंडी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
नगरनौसा थाना क्षेत्र के जलालपुर खपुरा निवासी निवासी बल्लम पासवान के विरुद्ध भा0द0वी0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नगरनौसा थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज है। विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं। इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
 पारित आदेश के आलोक में बल्लम पासवान को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चंडी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
नगरनौसा थाना क्षेत्र के जलालपुर खपुरा निवासी निवासी विजय पासवान के विरुद्ध भा0द0वी0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नगरनौसा थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज है। विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं। इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
 पारित आदेश के आलोक में विजय पासवान को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चंडी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
नगरनौसा थाना क्षेत्र के जलालपुर खपुरा निवासी निवासी जयपत पासवान के विरुद्ध भा0द0वी0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नगरनौसा थाना में पांच अलग-अलग कांड दर्ज है। विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं। इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
 पारित आदेश के आलोक में जयपत पासवान को अगले एक माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चंडी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
सारे थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी रामविलास ढाढ़ी उर्फ विलास ढाढ़ी के विरुद्ध मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सारे थाना में तीन अलग-अलग कांड दर्ज है। अवैध रूप से शराब के विक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं।
 पारित आदेश के आलोक में रामविलास ढाढ़ी उर्फ विलास ढाढ़ी को अगले तीन माह तक प्रतिदिन रहुई थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
सारे थाना क्षेत्र के अम्बा बिगहा निवासी जितेंद्र चौधरी के विरुद्ध मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सारे थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है। अवैध रूप से शराब के बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं।
 पारित आदेश के आलोक में जितेंद्र चौधरी को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को बिंद थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
सारे थाना क्षेत्र के ओन्दा निवासी रामाश्रय ढाढ़ी के विरुद्ध मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत सारे थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं।
 पारित आदेश के आलोक में रामाश्रय ढाढ़ी को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को बिंद थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिंद थाना क्षेत्र के खानपुर निवासी नागो चौधरी के विरुद्ध भा0द0वि0 एवं उत्पाद अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिंद थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है। अवैध रूप से शराब बिक्री के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं।
 पारित आदेश के आलोक में नागो चौधरी को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सारे थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिहार थाना क्षेत्र के बरादरी निवासी कारू यादव के विरुद्ध भा0द0वि0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिहार थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है। विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं। इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
 पारित आदेश के आलोक में कारू यादव को अगले तीन माह तक प्रतिदिन राजगीर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिहार थाना क्षेत्र के बरादरी निवासी मनोज गोप के विरुद्ध भा0द0वि0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिहार थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है। विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं। इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
 पारित आदेश के आलोक में मनोज गोप को अगले तीन माह तक प्रतिदिन राजगीर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिहार थाना क्षेत्र के बरादरी निवासी राजू यादव के विरुद्ध भा0द0वि0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिहार थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है। विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं। इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
 पारित आदेश के आलोक में राजू यादव को अगले तीन माह तक प्रतिदिन राजगीर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिहार थाना क्षेत्र के बरादरी निवासी सुनील यादव के विरुद्ध भा0द0वि0 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बिहार थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है। विभिन्न आपराधिक मामलों के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त हैं। इनके कृत्य से सामाजिक सौहार्द के भंग होने की संभावना है।
 पारित आदेश के आलोक में सुनील यादव को अगले तीन माह तक प्रतिदिन राजगीर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
हरनौत (कल्याण बिगहा)थाना क्षेत्र के टाडापर निवासी धूपन बिन्द के विरुद्ध मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत हरनौत (कल्याण बिगहा) थाना में चार अलग-अलग कांड दर्ज है। अवैध रूप से शराब के बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं।
 पारित आदेश के आलोक में धूपन बिन्द को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चेरो थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
बिंद थाना क्षेत्र के बिन्द निवासी छोटे चौधरी के विरुद्ध मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत बिन्द थाना में तीन अलग-अलग कांड दर्ज है। अवैध रूप से शराब के बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं।
 पारित आदेश के आलोक में छोटे चौधरी को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सारे थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बुढानगर निवासी उमेश साव के विरुद्ध मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत इसलामपुर थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है। अवैध रूप से शराब की बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।
 पारित आदेश के आलोक में उमेश साव को अगले तीन माह तक प्रतिदिन करायपरसुराय थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
इसलामपुर थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी निवासी संजीवन रविदास के विरुद्ध मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत इसलामपुर थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है। अवैध रूप से शराब के बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं।
 पारित आदेश के आलोक में संजीवन रविदास को अगले तीन माह तक प्रतिदिन करायपरसुराय थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय निवासी नीतिश कुमार के विरुद्ध मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दीपनगर थाना में दो अलग-अलग कांड दर्ज है। अवैध रूप से शराब के बिक्री करने के आरोप में जेल जा चुके हैं तथा वर्तमान में जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भी अवैध शराब का कारोबार कर रहें हैं।
 पारित आदेश के आलोक में नीतिश कुमार को अगले दो माह तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को लहेरी थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस अवधि में थाना क्षेत्र से बाहर जाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। 
सभी व्यक्तियों के विरुद्ध अगले निर्धारित अवधि तक के लिए यह आदेश लागू रहेगा। जिसके पश्चात उनके क्रियाकलाप एवं गतिविधि की पुनः समीक्षा की जाएगी। समीक्षा उपरांत अगर शराब के बिक्री करने या अन्य संदिग्ध गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो जिला बदर करने की कार्रवाई की जाएगी।