नालंदा : पटना हाई कोर्ट ने नालंदा डीएम पर ₹5000 जुर्माना लगाया है जुर्माना की राशि याचिकाकर्ता को देना है. नालंदा में जदयू नेता रिशु कुमार को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है उनपर नालंदा DM द्वारा लगाए गए CCA को निरस्त कर दिया है। साथ ही HC ने अपने आदेश में नालंदा DM को आदेश दिया है कि पीड़ित रिशु कुमार को 5000₹ का भुगतान करें। क्योंकि नालंदा DM द्वारा न तो पीड़ित को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया और न ही BCCA एक्ट के प्रावधानों का पालन किया गया।
विदित हो कि मात्र 3 सनहा के आधार पर रिशु कुमार पर बिना उचित सुनवाई का अवसर दिए नालंदा DM द्वारा CCA लगा दिया गया था और जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करायपरशुराय थाना में उपस्थिति दर्ज करने का आदेश दिया गया था.
जिसे HC ने गलत करार देते हुए नालंदा DM पर 5000 रुपया जुर्माना लगा दिया। इस बाबत पीड़ित रिशु कुमार से बात करने पर उनके द्वारा बताया गया कि DM द्वारा दुर्भावना से ग्रसित होकर उनके ऊपर बिना कोई अपराध के ही मात्र जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की वजह से CCA लगा दिया गया था, जिससे उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंची। HC के आदेश से पीड़ित बहुत खुश नजर आए और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जनता का काम वे पूर्ववत करते रहेंगे।