बिहार सरकार ने पंप स्टोरेज नीति 2025 को दी मंजूरी – हरित ऊर्जा को मिलेगा नया बल

पटना
जनादेश न्यूज़ नेटवर्क
पटना : राज्य सरकार ने आज ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ‘बिहार पंप स्टोरेज प्रोत्साहन नीति–2025’ को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की है। यह नीति राज्य में स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने, ऊर्जा भंडारण की दीर्घकालिक व्यवस्था विकसित करने तथा ग्रिड स्थिरता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। पंप स्टोरेज तकनीक, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों की अनियमितता को संतुलित करने में उपयोगी सिद्ध होती है, और बिहार जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए यह अत्यंत उपयुक्त समाधान है।
नई नीति के तहत राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए भूमि की शीघ्र पहचान और आवंटन किया जाए। इसके लिए बियाडा और जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि वे गैर-वनीय भूमि की पहचान कर शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करें। साथ ही, निवेशकों की सुविधा के लिए ऊर्जा विभाग एक विशेष एकल खिड़की प्रणाली विकसित कर रहा है, ताकि परियोजनाओं की मंजूरी की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो सके। राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि इन परियोजनाओं को स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी, जिससे निवेशकों का प्रारंभिक वित्तीय बोझ कम हो सकेगा।
राज्य सरकार इस नीति के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल को अपनाने जा रही है और निजी कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा कि वे राज्य में पंप स्टोरेज परियोजनाओं की स्थापना करें। उन्हें आधारभूत सुविधाएं जैसे बिजली कनेक्शन, जल स्रोत, सड़क संपर्क आदि शीघ्रता से उपलब्ध कराए जाएंगे। इन परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार प्रदान करने पर भी जोर दिया गया है, जिससे राज्य के ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा।
इस निति के लागू होने से निवेशको को अन्य राज्य की तुलना मे बिहार मे बेहतर सुविधा प्रदान की जा रही है। निवेशको को जलाशय में फर्स्ट वॉटर फिलिंग में जल उपकर (वॉटर सेस) में छुट,इंट्रा स्टेट पावर ट्रांसमिशन में छुट, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए कोई निवेश नही करना होगा साथ ही निवेशक से निःशुल्क रोयाल्टी पावर की मांग राज्य द्वारा नहीं किया जायगा।
इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री  नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक मजबूत बुनियाद खड़ी कर रही है। बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन नीति 2025 के बाद यह नीति बिहार को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इससे न केवल सतत ऊर्जा उत्पादन को बल मिलेगा, बल्कि निवेश, नवाचार और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि बिहार पंप स्टोरेज प्रोत्साहन नीति–2025 को व्यावहारिक, निवेशक-अनुकूल और पारदर्शी दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। इससे राज्य की ग्रिड स्थिरता में सुधार होगा और ऊर्जा की सतत उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। हमने यह सुनिश्चित किया है कि नीति के तहत सभी पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों का ध्यान रखते हुए दीर्घकालिक समाधान दिए जाएं। उन्होंने बताया कि परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने के लिए ट्रांसमिशन व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही जल संसाधनों को सतत एवं पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री महेंद्र कुमार ने कहा कि यह नीति न केवल ऊर्जा क्षेत्र के विकास को गति देगी बल्कि बिहार को आत्मनिर्भर और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक निर्णायक पहल सिद्ध होगी।