लालू यादव को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर 11 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

झारखंड
जनादेश न्यूज़ झारखंड
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने इस  मामले की सुनवाई को 10 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अब 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। 
झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका कोषागार से फर्जी निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। अब सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। बता दें कि इससे पहले इस मामले पर सुनवाई को नौ नवंबर को होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई को टालते हुए कहा था कि अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। 
चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है। पिछले महीने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार मामले में जमानत मिली थी। वहीं लालू प्रसाद यादव ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई है। इस मामले पर कोर्ट सुनवाई कर रही है। 
लालू प्रसाद यादव की ओर से दायर की गई दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले पर कोर्ट में सुनवाई लंबित है, जिसकी वजह से लालू प्रसाद यादव जेल में है, हालांकि लालू प्रसाद यादव ने जेल की ज्यादा सजा राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) में ही रहकर काट ली है। 
गौरतलब है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर झारखंड में चारा घोटाले से जुड़े कुल पांच मामले चल रहे हैं। इनमें से चार मामलों में लालू प्रसाद यादव को सजा मिल चुकी है।लालू को पहले ही चाईबासा के दो एवं देवघर मामले में जमानत मिल चुकी है, जबकि दुमका कोषागार मामले में उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। वहीं डोरंडा कोषागार मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई चल रही है।