राजद नेता पुत्र हत्या मामले में किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने दो आरोपित किशोर को सुनाई 3 वर्ष की सजा

नालंदा बिहार शरीफ
जनादेश न्यूज़ नालंदा
बिहारशरीफ (राजीव रंजन) : बेशक नालंदा जिले में किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र अपने कई फैसले से हमेशा चर्चा में रहे हैं इतना ही नहीं किशोर को अपराध की दलदल से निकालकर समाज के मुख्यधारा में जोड़ने के लिए इन्होंने कई चर्चित फैसले सुनाए जिसमें किशोर को बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाना,प्लास्टिक मुक्ति के लिए जागरूकता फैलाना, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण करना,ट्रैफिक नियम के प्रति लोगों को जागरूक करना,बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे अन्य फैसले शामिल रहे.
कुछ ऐसे भी किशोर अपराधी होते हैं जो किशोरावस्था में ही जघन्य अपराध हत्या जैसी वारदात को अंजाम देते हैं. इस बार किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने हत्या के दो आरोपी किशोर को विधि विरुद्ध दोषी पाते हुए 3 वर्षों की सजा सुनाई है.
घटना के संबंध में आपको बताते चलें कि 21 जून 2018 को बिहार थाना क्षेत्र के श्रम कल्याण केंद्र मैदान मैदान में राजद नेता अरुण कुमार उर्फ कल्लू मुखिया के पुत्र अंकित कुमार उर्फ मंकु से खेलने के दौरान उक्त आरोपित दोनों किशोर के द्वारा स्कूटी का चाबी मांगा जाता है लेकिन चाबी मांगने पर जब मंकु के द्वारा नहीं दिया गया तब आरोपित किशोर अपने अन्य दोस्तों के साथ घातक हथियार से मारपीट कर घायल कर दिया गया था जिससे इलाज के दौरान अंकित उर्फ मंकु की मौत हो गई और बिहार थाना अंतर्गत कांड संख्या 292/2018 में भारतीय दंड संहिता 302/34 के तहत कांड दर्ज किया गया.जिसमें आरोपित दो किशोर नाबालिक थे और इनका ट्रायल किशोर न्याय परिषद में चला. और दोनों पक्षों को सुनते हुए आज किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने आरोप सही पाते हुए दोनों दोषी किशोर को 3 वर्षों की सजा सुनाई है.दोनों आरोपी किशोर बिहारशरीफ पर्यवेक्षण गृह में आवासीय रहकर अपना सजा पूरा करेंगे.