जिलाधिकारी के निदेशानुसार हलका कर्मचारियों के कार्यस्थल एवं कार्यदिवस का रोस्टर किया गया निर्धारित

नालंदा
जनादेश न्यूज़ नालंदा
निर्धारितरोस्टर के अनुरूप ही हलका कर्मचारी करेंगे कार्यों का निष्पादन
रोस्टर से अलग निजी भवन/स्थल से कार्य करते पाए जाने वाले हलका कर्मचारियों के विरुद्ध की जाएगी प्राथमिकी दर्ज
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जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर के निदेशानुसार जिला के सभी हलका कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल एवं कार्य अवधि/दिवस का निर्धारण करते हुए रोस्टर तैयार किया गया है।
सभी हल्का कर्मचारी निर्धारित रोस्टर के अनुरूप ही निर्धारित दिवस/अवधि में निर्धारित कार्यस्थल से ही कार्य करेंगे।
 कार्य स्थल के रूप में पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, कचहरी भवन, विद्यालय भवन आदि जैसे सार्वजनिक भवनों को निर्धारित किया गया है।
 जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी हल्का कर्मचारी रोस्टर में निर्धारित कार्य दिवस/ अवधि में निर्धारित सार्वजनिक कार्यस्थल भवन में बैठकर ही अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित कार्यस्थल से अलग किसी भी तरह के निजी भवन परिसर में कार्य नहीं करेंगे। अगर रोस्टर में निर्धारित स्थल से अलग किसी अन्य भवन से कार्य करने की सूचना संज्ञान में आएगी तो संबंधित हलका कर्मचारी के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।