सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जब जज ने धमकियों को लेकर शिकायत की थी, तब जांच एजेंसियों ने ध्यान नहीं दिया

झारखंड
जनादेश न्यूज़ झारखंड
झारखंड में जज की हत्या के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि जब जज धमकियों के बारे में शिकायत की तो जांच एजेंसियां ने इस ध्यान नहीं दिया. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश उत्तम आनंद के मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी के जरिए झारखंड सरकार ने जांच रिपोर्ट मांग थी.
मामले में अब जांच कर रही CBI की स्पेशल क्राइम यूनिट ने गुरुवार को SIT के अधिकारियों से बातचीत की. वहीं SIT ने भी सीबीआई की क्राइम यूनिट को जज की मौत मामले से जुड़े सभी डॉक्युमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और केस की डायरी सौंप दिए है. एसआईटी द्वारा दर्ज किए गए 100 से ज्यादा गवाहों के बयान भी सीबीआई ने पुलिस से ले लिए हैं.
CBI ने लिया पूरा ब्यौरा
सीबीआई ने जज को टक्कर मारने वाले ऑटो के ड्राइवर लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा के बयान भी CBI ने लिए हैं. इन दोनों संदिग्धों को SIT ने गिरफ्तार किया था. दरअसल यह केस अब सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है. झारखंड सरकार के जज की मौत की जांच के लिए पहले SIT का गठन किया था. अब जांच कर रही सीबीआई ने एसआईटी के अधिकारियों से मामले का पूरा ब्यौरा मांगा है.