सात निश्चय पार्ट-2 के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में बराह पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य प्रारंभ, जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने किया वेयरहाउस एवं अधिष्ठापान कार्य का निरीक्षण

नालंदा
जनादेश न्यूज़ नालंदा
सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड के द्वारा ब्रेडा के तकनीकी सहयोग से हरनौत प्रखंड के बराह पंचायत में 180 सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अब तक 15 स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। एक सप्ताह के अंदर पूरे बराह पंचायत में 180 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। अगले माह से जिले के सभी वार्डों में चरण वार अधिष्ठापन कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति पर योजना के क्रियान्वयन एवं समन्वय का पूर्ण दायित्व होगा तथा समिति द्वारा एजेंसियों को प्रखंड आवंटित किया जाएगा जिसमें तीन एजेंसियां सॉलेक्स एनर्जी लिमिटेड, केएलके वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी समिति के सदस्य सचिव के साथ साथ योजना के नोडल पदाधिकारी होंगे। योजना के सफल क्रियान्वन के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा पूर्व में ही पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायकों की ट्रेनिंग संपन्न कराई गई है एवं जिलों में पदस्थापित अभियंतागण को प्रशिक्षण भी दिया गया है। एजेंसी के वेयरहाउस का नियमित/औचक निरीक्षण करते हुए आपूरित सामग्री के इन्वेंटरी/रिकॉर्ड/पोर्टल का जांच किया जाएगा।
सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन एवं 5 वर्षों तक रख रखाव हेतु ब्रेडा द्वारा निर्धारित राशि 30669.10 का 70% अधिष्ठापन मद में एवं 30% रख रखाव (6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से) से निर्धारित है। ब्रेडा द्वारा समर्पित Work completion cum performance report के आधार पर तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव एवं ब्रेडा के कनीय अभियंता द्वारा निरीक्षण के उपरांत ही मापी पुस्त में इसकी प्रविष्टि की जाएगी।
सभी अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइट का अनुश्रवण Centralized Monitoring System के माध्यम से किया जाएगा जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना कर शिकायतों का निराकरण पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही राज्य एवं जिला स्तर पर IVRS विकसित किया जाएगा।
प्रति वार्ड 10 सोलर स्ट्रीट लाइट के अलावा 10 अतिरिक्त स्थलों को पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा यथा पंचायत सरकार भवन, स्वास्थ्य केंद्र, धार्मिक स्थल, बस/ऑटो पड़ाव, तालाब, हाट बाजार इत्यादि।