डीएम कुंदन कुमार ने जारी किया आदेश — 4 नवंबर शाम 6 बजे से नालंदा में बंद होगा चुनावी प्रचार”

नालंदा
जनादेश न्यूज़ नालंदा
 कुंदन कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी – सह – जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा आदेश जारी किया गया है कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए दिनांक 06/11/2025 को मतदान निर्धारित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 126 के अंतर्गत निदेश निहित है कि किसी भी राजनैतिक दल, किसी उमीदवार अथवा किसी व्यक्ति द्वारा उस मतदान क्षेत्र में निर्वाचन के अवसर पर मतदान के समय के 48 घंटे पूर्व उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों के माध्यम से सभी प्रचार-प्रसार को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। 
 *चुनाव पूर्व 48 घटों की कालावधि के दौरान :-* 
1. निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाया जायेगा, न आयोजित किया जायेगा, न उसमें कोई उपस्थित होगा, न उसमें कोई सम्मिलित होगा और न उसे किसी के द्वारा संबोधित किया जायेगा।
2. चलचित्र, टेलीविजन या वैसे किसी अन्य प्रसार माध्यमों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का सम्प्रदर्शन नहीं किया जायेगा।
3. कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने के दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित है, का प्रचार नहीं किया जायेगा। 
उक्त 48 घण्टे की अवधि को साईलेंस अवधि मानते हुए दिनांक 04/11/2025 की संध्या 6.00 बजे के उपरान्त नालन्दा जिले में कोई भी जुलूस, सभा, नुक्कड़ नाटक या मतदाताओं को प्रभावित करने वाले किसी अन्य प्रचार / प्रसार माध्यम का प्रयोग नहीं किया जायेगा, साथ ही बिहार विधान सभा क्षेत्र के बाहर के मतदाता जो प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से नालन्दा जिले में उपस्थित थे, वे भी नालन्दा जिले को छोड़ देंगें।
उपरोक्त के संबंध में सभी FST. SST, SECTOR-CUM- ZONAL MAGISTRATE, सभी चेक पोस्ट के दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सभी थानाध्यक्ष के साथ-साथ सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमडल पुलिस पदाधिकारी, नालन्दा जिला को निदेश दिया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 126 के अन्तर्गत उपरोक्त दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायेंगें।