जमीन रजिस्ट्री : कुर्सीनामा होने पर के बाद बेच सकते हैं जमीन।

जमुई
जनादेश न्यूज़ जमुई 
जमुई(जिला सवांददाता संजय कुमार की रिपोर्ट)
बिहार में जमीन विवाद को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने नए नियम लागू किये थे. हाईकोर्ट के द्वारा प्रतिबंधित किये गए जमीन की रजिस्ट्री नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है. जिसके बाद जमीन की रजिस्ट्री कुर्सीनमा के आधार पर की जा सकती है..
गौरतलब है कि बिहार सरकार ने बिहार में जमीन विवाद को कम करने के उद्देश्य से आदेश जारी किया था. इसके अनुसार जिनके नाम पर जमीन का दाखिला ख़ारिज किया गया था केवल वे ही जमीन को बेच सकते हैं. यह मामला कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने सुनवाई की और फिर हाईकोर्ट ने इसपर रोक लगा दी। अब सरकार इसमें संशोधन कर रही है…..
यदि जमीन को बेचने वाले के पास दाखिल-खरिज नहीं है मगर वे अपने पुस्तैनी का कुर्सीनामा बनाकर ये साबित कर सकते हैं कि इस जमीन में उनकी भी हिस्सेदारी है तो वे भी जमीन बेचने का अधिकार रखते हैं. हालाँकि उन्हें ऐफिडेविट परिवार के कुर्सीनामा के आधार पर करवाना होगा। इसे जमीन के कागजात के साथ ही अटैच करना होगा और फिर उसे जमा करना पड़ेगा। इसके बाद ही जमीन की रजिस्ट्री हो सकेगी।