जमुई((उपेन्द्र तिवारी) : पटना हाईकोर्ट ने खैरा प्रखंड के बेला गांव में मेडिकल कॉलेज के निर्माण और टेंडर पर रोक लगा दी है। यह रोक जमुई नागरिक मंच के द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लगायी गयी है। पटना हाईकोर्ट ने जमुई नागरिक मंच के अध्यक्ष रूपेश कुमार सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए खैरा प्रखंड अंतर्गत बेला गांव में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के निर्माण व टेंडर पर तत्काल रोक लगा दी है। इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने संबंधित सभी पक्षों से जवाब तलब किया है। इस आशय की जानकारी जमुई नागरिक मंच के अध्यक्ष व समाजसेवी रूपेश कुमार सिंह ने स्थानीय व्यवहार न्यायालय के गोपाल स्मृति भवन में संवाददाताओं को दी। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मीडिया को दिखाते हुए कहा कि नक्सल प्रभावित सुदूरवर्ती गांव बेला में मेडिकल कॉलेज के निर्माण और टेंडर पर हाईकोर्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट कई और विंदुओं को गम्भीरता से लेते हुए बेला गांव में मेडिकल कॉलेज के निर्माण कराये जाने पर असंतोष जाहिर किया है। इस संवाददाता सम्मेलन में जमुई नागरिक मंच के प्रतिनिधि वीरेन्द्र कुमार सिंह , चंद्रचूड़ सिंह , विद्वान अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ राजू जी , संतोष सिंह , रामाश्रय सिंह सहित अन्य कई लोग उपस्थित थे।