शेखपुरा : शुक्रवार के दिन शराब बनाने और बेचने के मामले की सुनवाई के दौरान एडीजे द्वितीय मो गयासुद्दीन द्वारा महिला कारोबारी रीता देवी को दोषी करार देते ही वह जेल जाने के भय से कोर्ट से भाग निकली। इस बाबत अपर लोक अभियोजक शंम्भू शरण सिंह ने बताया कि गत 8 जून 2018 को उत्पाद दारोगा अरुण कुमार के नेतृत्व ने पुलिस ने नगर परिषद क्षेत्र के कटनीकोल गांव से रीता देवी के घर से 10 लीटर चुलाई शराब और 150 किलो जावा महुआ बरामद की थी। महिला कारोबारी कटनीकोल निवासी स्व दिनेश चौधरी की पत्नी बताई गई है। महिला आरोपी के कोर्ट से फरार होने के बाद एडीजे में फरार महिला के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत की है। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि एसपी शेखपुरा को फरार महिला शराब कारोबारी की अविलंब गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। कोर्ट द्वारा सुनवाई के बाद इस मामले ने फैसला सुनाया जाना था।