पिता-पुत्र को न्यायालय ने सुनाई सजा

नवादा
जनादेश न्यूज़ नवादा
नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) : हत्या के प्रयास के मामले में पिता व पुत्र को दोषी करार दिया गया। पिता को 3 वर्ष का कारावास तथा पॉच हजार स्पये अर्थ दंड की सजा सुनाई गई। वही पुत्र को सात वर्ष की कारावास तथा 10 हजार रू पये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जबकि एक आरोपी रवि कुमार को साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त किया गया। मामला नवादा थाना कांड संख्या-366/14 से जुड़ा है।
लोक अभियोजक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मु्फस्सिल थाना क्षेत्र के गुरम्हा निवासी शम्भु सिहं उर्फ अंजनी कुमार नगर के डाकघर के समीप अपनी दवा की दुकान लक्ष्मी मेडिकल में बैठे थे। तभी वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के चिरैयां गॉव निवासी भोला सिह,ं उनके पुत्र अनीस कुमार उर्फ राजा बाबू तथा रवि कुमार अन्य लोगों के साथ शम्भू की दवा दुकान पहुॅच कर रंगदारी की मॉग किया। रंगदारी नही दिये जाने परअनीस कुमार उर्फ राजा बाबू ने अपने पास रहे देषी पिस्तौल से फाईरिंग कर शम्भु को जख्मी कर दिया तथा दुकान के काउटंर में रखे 25 हजार रूपये अपने साथ लेते गया। इतना ही नही जाने के समयआरोपियों ने दुकान पर अंधाधुंध गोली दागते हुए फरार हो गया।
घटना के बाबत जख्मी शम्भु के बयान पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना 18 जून 14 की रात्री लगभग 9 बजे की बताई जाती है।
अदालत में गवाहों द्वारा दर्ज बयान के अवलोकन के बाद सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार सिहं ने आरोपित पिता भोला सिहं को भादवि की धारा 307/34 के तहत 3 वर्ष का कारावास तथा 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं पुत्र अनीस कुमार को भादविकी धारा 307 के तहत 7 वर्ष की कारावास तथा 5 हजार रूपये अर्थदंडकी सजा तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत 7 वर्ष व 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक देवानंद प्रसाद ने सरकार का पक्ष अदालत में रखा ।———————————