जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आहूत की गई। इस अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला के 236 पीड़ितों के बीच 1 करोड़ 12 लाख रुपए का मुआवजा भुगतान किया गया है। आज की बैठक में इस अधिनियम के तहत विभिन्न थाना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर 38 पीड़ित व्यक्तियों को कुल देय 40 लाख रुपये मुआवजा के विरूद्घ प्राथमिकी के उपरांत देय (25%) 10 लाख रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई । अधिनियम के तहत प्रथम किस्त का मुआवजा राशि प्राप्त करने वाले सभी पीड़ित/ आश्रित की सूची तैयार करने का निर्देश जिला पदाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया। इन पीड़ितों को आगे की वैधानिक प्रक्रिया के उपरांत दी जाने वाली द्वितीय एवं तृतीय किस्त के मुआवजा राशि के भुगतान हेतु निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया को पूर्ण करने में तेजी लाई जाएगी। अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने में तेजी लाने का निदेश दिया गया। इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को ट्रैकिंग सिस्टम प्रणाली के तहत ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया। अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में गवाहों की सुरक्षा तथा उन्हें नियमानुसार देय राशि का भुगतान निर्धारित के तहत सुनिश्चित करने को कहा गया। एक्ट के इन प्रावधानों का व्यापक रूप से होर्डिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी, अनुसूचित जाति थाना प्रभारी, अजय सम्राट, विशेष लोक अभियोजक, सांसद प्रतिनिधि राजेन्द्र प्रसाद, रेड क्रॉस से राजेश कुमार आदि उपस्थित थे।