जनादेश न्यूज़ जमुई लक्ष्मीपुर (संजय कुमार/गौतम यादव) प्रखंड के आनन्दपुर पंचायत के बसमत्ता निवासी और प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के लाभुक श्रीमति पंचा देवी पति जागेश्वर यादव व श्रीमति क्रांति देवी पति इन्द्रदेव यादव को वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवास योजना का लाभ मिला था।रामप्रवेश कुमार ग्रामीण आवास सहायक के द्वारा प्रस्तावित साईट का फोटो पीएमएवाई के साईट पर अपलोड कर लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि 04/09/18 को उनके खाते में हस्तांतरित किया गया।वहीं द्वितीय किस्त की राशि प्लिंथ तक के कार्य सम्पन्न करने के बाद 08/07/19 को उनके खाते में हस्तांतरित किया गया है।तृतीय किस्त की राशि रूफ कास्ट तक यानि कार्य पूर्ण हो चूका है कि स्थिति में 10/09/19 को उनके खाते में हस्तांतरित किया गया है जबकि लाभुक और आवास सहायक दोनों मिलकर किसी दुसरे के पूर्ण मकान का फोटो लाभुक अपने मकान का फोटो बताकर सरकारी राशि का गवन करने का आरोप लगाया है। वहीं सनचौरा निवासी कमलेश्वरी देवी पति रामेश्वर यादव व सुनीता देवी पति साधु यादव को वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवास योजना का लाभ मिला था।इन दोनों को भी प्रथम किस्त की राशि नियमानुसार 23/08/18 को 45,000/व द्वितीय किस्त की राशि 04/07/19 व 02/03/19 को 45,000/ रूपये उनके खाते में हस्तांतरित किया गया और ठीक उसी प्रकार धोखाधड़ी करते हुए तृतीय किस्त की राशि 40,000/ रूपये उनके खाते में हस्तांतरित किया गया है । वहीं रिन्कू देवी पति मट्टू यादव खीरभोजना निवासी को भी वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवास योजना का लाभ मिला था ठीक उसी तरह से ग्रामीण आवास सहायक रामप्रवेश कुमार से मिलकर सरकारी राशि को प्राप्त किया और किसी अन्य के पूर्ण मकान का फोटो बताकर लाभुक अपने मकान का फोटो बताकर सरकारी राशि का भुगतान प्राप्त किया है। जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार के निर्देशन में उप विकास आयुक्त अरूण कुमार ठाकुर ने आनन्दपुर पंचायत के विभिन्न गाँवों का स्थलीय निरीक्षण में प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना में भारी अनियमितता पायी है।उक्त जांच के आलोक में ग्रामीण आवास प्रवेक्षक अरविन्द कुमार रंजन ने ग्रामीण आवास सहायक रामप्रवेश कुमार व पांचों लाभुकों के विरूद्ध लक्ष्मीपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है।जिसमें रामप्रवेश कुमार पिता शैलेन्द्र रावत ग्राम व थाना खैरा जिला जमुई सहित पांचों लाभुकों के मिली भगत से सरकारी राशि को गवन करने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश करके धोखाधड़ी का काम किया है। क्या कहतें हैं थानाध्यक्ष थानाध्यक्ष राज कुमार ने बताया कि उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध आवास प्रवेक्षक अरविन्द कुमार रंजन पिता स्व0 जागेश्वर दास सा0इंग्लिश वार्ड नंबर 02,विद्यापीठ लखीसराय के द्वारा लिखित शिकायत मिली है।आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज किया गया है।जिसका काण्ड संख्याँ 431/19-धारा 420/406/409/468 IPC है।