कानूनी कॉलम से….., F.I.R. का हिंदी प्रथम सूचना रिपोर्ट होता है।जिसे बोल-चाल कि भाषा में F.I.R. कहते हैं। F.I.R. का नाम सुनते ही आम आदमी के मन में भय का माहौल बन जाता है।अपने साथ हुए किसी भी क्राइम कि शिकायत पुलिस में करने के लिए F.I.R.दर्ज कराना अनिवार्य होता है।ताकी पुलिस क्राइम कि तह तक जा कर दोषियों को सजा दिला सके और पीड़ित को इंसाफ मिल सके।एडवोकेट नवीन कृष्ण के अनुसार:- ” भरतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के तहत ” थाने में जाकर या ऑन- लाईन दर्ज कराई जाती है, यह नागरिकों का कानूनी अधिकार है। कयी बार लोग F.I.R.का महत्व नहीं समझने या उससे संबंधित जानकारी नहीं रखने पर अपना नुक्सान करवा लेते हैं, जबकि F.I.R. दर्ज नहीं करने से पुलिस कभी भी मना नहीं कर सकती है। यदि पुलिस ऐसा करती है तो पुलिस की भी शिकायत उपरी स्तर पर की जा सकती है। विशेष जाने कड़ी के अगले अंक में……………………………….. ==================== लेखक एडवोकेट नवीन कृष्ण ( सिविल कोर्ट देवघर, झारखंड ) सह ब्यूरो-जनादेश न्यूज़ देवघर ( झारखंड )